प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड में वर्ष 2003, 2005 तथा 2006 में नियोजित शिक्षकों को अब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. शिक्षिका नियुक्ति नियमावली 2012 की कंडिका च की उपधारा सेकेंड के अनुसार स्नातक स्तर की योग्यता प्राप्त बेसिक ग्रेड के उन शिक्षकों को इस प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. जिनकी बेसिक ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण हो चुकी है. इस काल की गणना एक जुलाई 2006 से की जायेगी. इस कारण से 2006 तक मंे नियोजित शिक्षकों को ही इसका लाभ मिलेगा. इसके लिये संबंधित शिक्षकों को सेवा पुस्तिका की अद्यतन करने के पश्चात छाया प्रति, सभी स्तर के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, अंक पत्रों की छाया प्रति, दक्षता उत्तीर्ण की छाया प्रति तथा विहित प्रपत्र के साथ आवेदन को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा. कार्यालय में विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है. स्नातक ग्रेड में उन शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा. जिन्होंने सेवा काल के दौरान स्नातक योग्यता हासिल किया है. पूर्व नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने से उनके नियत वेतन में वृद्धि होगी. इस प्रोन्नति के नहीं होने के कारण 2003, 2005, तथा 2006 से नियोजित शिक्षक नये नियोजित शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं.
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नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का रास्ता साफ
प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड में वर्ष 2003, 2005 तथा 2006 में नियोजित शिक्षकों को अब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. शिक्षिका नियुक्ति नियमावली 2012 की कंडिका च की उपधारा सेकेंड के अनुसार स्नातक स्तर की योग्यता प्राप्त बेसिक ग्रेड के उन शिक्षकों को इस प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. जिनकी […]
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