पिता की हत्या करनेवाले दोनों पुत्रों को उम्रकैद की सजा

Updated at : 17 Feb 2018 6:14 AM (IST)
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पिता की हत्या करनेवाले दोनों पुत्रों को उम्रकैद की सजा

गोगरी थाना के गोपालपुर निवासी नन्ददेव प्रसाद को मारी थी गोली संजय व शंभु ने नौकरी के लालच में कर दी थी हत्या खगड़िया : पिता के हत्याराेपित कलियुगी पुत्रों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय अरूण कुमार झा ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में […]

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गोगरी थाना के गोपालपुर निवासी नन्ददेव प्रसाद को मारी थी गोली

संजय व शंभु ने नौकरी के लालच में कर दी थी हत्या
खगड़िया : पिता के हत्याराेपित कलियुगी पुत्रों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय अरूण कुमार झा ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोगरी थाना के गोपालपुर निवासी नन्ददेव प्रसाद बरौनी रिफाइनरी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत थे. वे बरौनी रेलवे क्वार्टर में रहते थे. उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी. अभियुक्त पहली पत्नी के पुत्र हैं.
पिता की हत्या…
संजय प्रसाद चौरसिया व शंभु प्रसाद चौरसिया ने 22 फरवरी 2005 को अपने पिता को सूचना दी कि हरंगी टोल वाले बहनोई गंभीर रूप से बीमार हैं. उन्हें देखने के लिए चलना है. पुत्र के संवाद पर पिता बरौनी से ट्रेन पकड़कर शाम में महेशखूंट आये. महेशखूंट स्टेशन पर दोनों पुत्र पहले से मौजूद थे. दोनों पुत्र अपने पिता के साथ हरंगी टोल के लिए निकले कि झगरहबा बहियार के पास दाेनों ने पिता को गोली मार दी. खुद को बचने के लिए दोनों पुत्र घटनास्थल से हल्ला करते हुए भाग गये. मृतक की दूसरी पत्नी मुन्नी देवी ने अपने दोनों सौतेले पुत्र के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में वाद दाखिल किया. इसमें आरोप लगाया कि मृतक दो चार दिन में अवकाश प्राप्त
करनेवाले थे. इन लोगों ने सरकारी लाभ प्राप्त करने की नियत से अपने पिता की हत्या कर दी. न्यायालय ने पिता की हत्या के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए मृतक के दोनों पुत्र संजय व शंभु प्रसाद चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मदन कुमार सिन्हा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इस्माइल हुसैन ने अपना अपना पक्ष रखा.
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