निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने जारी किया दिशा निर्देश
कटिहार. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गयी तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर छूटे अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 जून को उनके आवंटित जिलों में होगी. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में शामिल होंगे. प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने आशय से संबंधित आदेश जारी की है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनसीटीई द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित विभागीय पत्रांक के तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत छूट के आलोक में 55 प्रतिशत अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया है. ऐसे अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा विद्यालय में योगदान कराने का अनुरोध शिक्षा विभाग से किया था. इनमें ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग जिले द्वारा करायी जा चुकी है. विद्यालय में उनके योगदान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पायी है, उनकी काउंसलिंग 30 जून को आवंटित जिले में होगी. आदेश में कहा गया है कि काउंसलिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर पूर्वाह्न नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगी. ऐसे अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रमाणपत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो. इसकी एक-एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, मूल टीईटी उत्तीर्णता प्रमाणपत्र एवं तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आरक्षण के दावे संबंधी मूल प्रमाणपत्र तथा आधार से लिंक अपने मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

