नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की सजा सुनायी

बरारी थाना अंतर्गत मरघीया पासवान टोला निवासी गुजरी पासवान को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनायी है.
कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्तम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार पांडेय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए बरारी थाना अंतर्गत मरघीया पासवान टोला निवासी गुजरी पासवान को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनायी है. मामले में 50 हजार अर्थदंड देने का आदेश भी दिया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है. सजा सुनाने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है. इस वाद में अभियोजन की ओर से पोस्को अधिनियम की विशेष लोक अभियोजक मीना शर्मा थी. जिन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता चिकित्सक सहित सात गवाहों की गवाही भी दर्ज करायी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पोस्को अधिनियम के अंतर्गत यह सजा सुनायी है. घटना को लेकर पीड़िता ने मामला दर्ज करते हुए कहा था कि 23 नवंबर 2021 को संध्या जब वह बगल में कोसी नदी के किनारे शौच को गयी थी. आरोपित ने पीछे से पकड़ कर उसका मुंह बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी भी दी. हो हल्ला पर परिजन एवं लोग घटनास्थल पर पहुंच कर आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया था.
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By Prabhat Khabar News Desk
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