लेरूआटांड़ में छाया सन्नाटा

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कोर्ट का आदेश. भाजपा के पूर्व विधायक की संपत्ति होगी जब्त आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोमवार को निगरानी की विशेष अदालत ने कटोरिया के पूर्व भाजपा विधायक की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. इससे उनके परिजनों, समर्थकों व शुभचिंतकों में मायूसी. कटोरिया : कटोरिया के पूर्व विधायक सोनेलाल […]

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कोर्ट का आदेश. भाजपा के पूर्व विधायक की संपत्ति होगी जब्त

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोमवार को निगरानी की विशेष अदालत ने कटोरिया के पूर्व भाजपा विधायक की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. इससे उनके परिजनों, समर्थकों व शुभचिंतकों में मायूसी.
कटोरिया : कटोरिया के पूर्व विधायक सोनेलाल हेंब्रम के खिलाफ निगरानी के विशेष कोर्ट द्वारा तीस दिनों के भीतर संपत्ति जब्त करने के आदेश से उनके परिजनों, समर्थकों व शुभचिंतकों में मायूसी छायी हुई है. आनंदपुर ओपी क्षेत्र के उत्तरी बारणे पंचायत अंतर्गत लेरूआटांड़ गांव स्थित पूर्व विधायक के पैतृक आवास पर सोमवार को सन्नाटा छाया रहा. चूंकि भाजपा के पूर्व विधायक सोनेलाल हेंब्रम पटना में ही हैं. लेरूआटांड़ स्थित घर पर एक दो स्टाफ ही मौजूद हैं. पूर्व विधायक की पुत्रवधू सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह पूर्व जिला पार्षद डाॅ निक्की हेंब्रम भी अपने बच्चों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में हैं.
ज्ञात हो कि कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाने के बाद वर्ष 2010 में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सह उत्पाद विभाग से आयुक्त पद से रिटायर सोनेलाल हेंब्रम को भाजपा ने टिकट दिया था. वर्षों बाद कटोरिया विधानसभा सीट पर कमल खिला पाने में सोनेलाल हेंब्रम सफल होकर विधानसभा पहुंचे. हालांकि वर्ष 2015 के चुनाव में उनकी पुत्रवधू डाॅ निक्की हेंब्रम को पार्टी ने टिकट दिया. लेकिन उन्हें राजद प्रत्याशी स्वीटी सीमा हेंब्रम ने पराजित कर दिया. फिलहाल डा. निक्की हेंब्रम को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटी एंड फार्मर राइट्स बोर्ड की मेंबर बनायी गयी हैं. प्रदेश भाजपा की नयी टीम में डाॅ निक्की हेंब्रम को कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है.
पूर्व विधायक सोनेलाल हेंब्रम ने बताया कि कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति एवं संपत्ति जब्ती के दो अलग-अलग मामले चल रहे थे. इसमें संपत्ति जब्ती मामले में ही निगरानी की विशेष कोर्ट द्वारा पहले आदेश सुनाया गया है. इस आदेश के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे.
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