खाद्य सुरक्षा के लिए अब एसडीओ कार्यालय में दें आवेदन

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कटिहार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन लाभुकों को अबतक खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जोड़ा गया है. उनके लिये खुशखबरी है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर लोक सेवा के अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली खाद्य सुरक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीपीएस […]

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कटिहार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन लाभुकों को अबतक खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जोड़ा गया है. उनके लिये खुशखबरी है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर लोक सेवा के अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली खाद्य सुरक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीपीएस के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़े मामले के निष्पादन करने के लिये अधिसूचित किया है.

इसके तहत नये राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में संशोधन करने, नाम जोड़ने, नाम हटाने, राशन कार्ड सरेंडर या निरस्त करने के लिये अनुमंडल पदाधिकारी के यहां निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कागजात से आवेदन देने पर तय सीमा के भीतर काम करने की जवाबदेही निर्धारित की गयी है.
30 दिनों में सेवा देने की है अनिवार्यता : नये अधिसूचना के अनुसार आरटीपीएस के तहत एसडीओ के यहां निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन देने पर 30 दिन के भीतर उसका निष्पादन किया जाना है. अगर निर्धारित अवधि में एसडीओ के द्वारा आवेदन का निष्पादन नहीं किया जाता है तो प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप अधिसूचित जिला पदाधिकारी के यहां प्रथम अपील दायर की जायेगी.
इन दस्तावेजों को लगाना है जरूरी
इस नयी व्यवस्था के तहत नये राशन कार्ड निर्गमन के लिये विभागीय प्रपत्र ‘क’ में आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, आइएफएससी कोड सहित बैंक पासबुक की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र, संपूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ सहित अन्य कागजात भी संलग्न करना जरूरी है. इसी तरह राशन कार्ड में संशोधन के तहत नाम में संशोधन, नाम जोड़ने या नाम हटाने तथा राशन कार्ड का सरेंडर या निरस्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र में दिये जाने वाले आवेदन के साथ भी जरूरी दस्तावेज संलग्न करना पड़ेगा.
आवेदन पत्र एक प्रति में ही भरी जायेगी. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनितिक पार्टी द्वारा बड़ी तादाद में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. साथ ही अपूर्ण, अहस्ताक्षरित आवेदन को रद्द कर दिये जाने का प्रावधान है. सभी तरह के आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से लिया जायेगा.
पात्र लाभुक की पहचान में जुटा है विभाग
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जब कटिहार सहित बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना शुरू हुई, तो उस समय सामाजिक आर्थिक जनगणना ( एसइसीसी ) के आधार पर पात्र गृहस्थी की पहचान की गयी. फिलहाल उसी को योजना का लाभ दिया जा रहा है. लेकिन अब राज्य सरकार पात्र लाभुक का मानक तय कर जांच शरू कर दी है. आने वाले समय में बड़ी संख्या में पात्र गृहस्थी की सूची से नाम हटेगा तथा वास्तविक पात्र लाभुक का नाम जुड़ेगा. इस दिशा जिला आपूर्ति विभाग ने पहल शुरू कर दी.
शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के बाद उसके क्रियान्वयन को लेकर संबधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है. नये आदेश से लोगों को सुविधा मिलेगी.
अभिनय भास्कर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
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