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Kaimur News : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए जिले के लोगों के नाम वेबसाइट पर जारी

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मतदाता सूची किया गया जारी

भभुआ नगर. उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में उन सभी निर्वाचकों की सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गयी है. इनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में सम्मिलित था, किंतु एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारुप निर्वाचक नामावली में नहीं था. वैसे सभी निर्वाचकों की सूची नाम व कारण के साथ प्रकाशित कर दी गयी है. दरअसल आगामी होने वाले विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी कर दिये गये हैं. इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने वाद संख्या (सिविल) 640/2025 (एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्मस बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में बीते 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार उन सभी निर्वाचकों की सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गयी है. जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में सम्मिलित था, किंतु एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारुप निर्वाचक नामावली में नहीं पाया गया. सूची में कुछ निर्वाचक नाम के सामने कारण भी अंकित हैं, जैसे मृतक, स्थाई रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित आदि के साथ प्रकाशित किये गये. मतदाता सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. निर्वाचकों की सुविधा के लिए यह सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों व प्रत्येक मतदान केंद्र पर भी प्रदर्शित कर दी गयी है. जिन मतदाताओं का नाम प्रारुप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, वे अपने इपिक नंबर के माध्यम से सूची में अपनी प्रविष्टि और उससे संबंधित कारण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. जारी प्रेस विज्ञप्ति में निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तथा प्रत्येक मतदाता को जानकारी प्राप्त करने और आपत्ति व दावा दर्ज करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है. यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रविष्टि या अन्य कारण से असंतुष्ट है, तो वह आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र निर्वाचकों से अपील किया है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें.

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