Kaimur News : राउता गांव में वन विभाग की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

Edited by PANCHDEV KUMAR
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प्रखंड क्षेत्र की बभनीकला पंचायत में हुई कार्रवाई

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अधौरा़ प्रखंड क्षेत्र की बभनीकला पंचायत के राउता गांव में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया़ यह अभियान वन विभाग के उच्च अधिकारी के निर्देश पर चलाया गया. इसमें स्थानीय वन रक्षकों व कर्मियों की मौजूदगी रही. जानकारी के अनुसार, राउता गांव के दक्षिणी छोर पर अर्जुन राम, अजय राम, शिव शंकर राम, कामेश्वर राम लगभग छह एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाने सहित खेती बारी करते थे. उस अतिक्रमण की गयी जमीन पर शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया. साथ ही चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण नहीं करना है. ऐसा करने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. दरअसल वन विभाग की आरक्षित जमीन पर कुछ लोगों ने कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किया गया था. विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसको लेकर शुक्रवार को वन विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गयी. इसका कुछ ग्रामीणों ने विरोध भी किया. लेकिन, पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच विभाग की टीम ने मिट्टी से बने घर को हटाया व पूरी जमीन को खाली करवाया गया. वहीं, इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह जमीन पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए आरक्षित की गयी है. जिस पर अवैध निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं, बताया गया कि खाली करायी गयी जमीन पर जल्द ही पौधारोपण की योजना बनायी जायेगी. = कहते हैं ग्रामीण अर्जुन राम अजय राम कामेश्वर राम सहित अन्य लोगों ने बताया कि हमलोग काफी दिनों से जमीन पर घर बना कर रह रहे थे और खेती-बाड़ी भी करते आ रहे हैं. उक्त छह एकड़ जमीन हमारे पिता के नाम से भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा दी गयी है. इस जमीन पर केस चल रहा है. जमीन का ब्योरा रजिस्टर टू पर नहीं चढ़ा है. इससे रसीद नहीं कट पा रहा था. हमलोग गरीब व भूमिहीन हैं, अब कहां जायेंगे. = कहते हैं रेंजर रेंजर मंटू कुमार ने बताया कि जिस भूमि पर घर बनाया गया था और खेती की जा रही थी. वह भूमि वन विभाग की है. इससे पहले भी इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था. यह उच्च अधिकारी के निर्देश पर किया जा रहा है. अब अतिक्रमण नहीं मानते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

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