पॉक्सो एक्ट में तीन साल सश्रम कारावास की सुनायी सजा

Updated at : 05 Apr 2026 4:48 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट में तीन साल सश्रम कारावास की सुनायी सजा

आइटी एक्ट की धारा 67 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है

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भभुआ सदर. भभुआ कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह ए डीजे षष्ठम प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने पॉक्सो विचारण संख्या 26 /2023 संबंधित महिला थाना कांड संख्या 12/ 2023 में जिला के चांद थाना अंतर्गत लोहदन गांव निवासी मुन्ना अंसारी के बेटे 28 वर्षीय जावेद अंसारी को आइटी एक्ट की धारा 67 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं, सजा प्राप्त अभियुक्त को अर्थदंड की राशि नहीं देने के एवज में तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी अभियुक्त पीड़िता को गांव के दूसरे व्यक्ति के दालान पर बुलाकर दुष्कर्म किया और फिर 10 महीने के बाद विगत 15 मार्च 2023 को शाम में गंदा वीडियो अपने मोबाइल से वायरल किया था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अनुसंधानकर्ता ने वैज्ञानिक अनुसंधानों से जांच के उपरांत आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान समर्पित वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी गयी है.

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