सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के गठन की तैयारी तेज, जोड़तोड़ भी हुई शुरू

Updated at : 06 Apr 2026 4:41 PM (IST)
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सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के गठन की तैयारी तेज, जोड़तोड़ भी हुई शुरू

-15 से 20 अप्रैल के बीच सभी नगर निकायों को करना है सशक्त स्थायी समिति का गठन

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-15 से 20 अप्रैल के बीच सभी नगर निकायों को करना है सशक्त स्थायी समिति का गठन नगर निकायों में अब गुप्त मतदान से होगा सशक्त स्थायी समिति का गठन नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 लागू, अध्यक्षों का मनोनयन अधिकार हुआ समाप्त भभुआ सदर. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी होते ही भभुआ नगर पर्षद सहित जिले के सभी नगर निकायों में सियासी हलचल तेज हो गयी है. जिले में भभुआ नगर पर्षद के अलावा मोहनिया, रामगढ़, हाटा और कुदरा में नगर पंचायत है, जहां अब इस बदलाव का सीधा असर देखने को मिल रहा है. दरअसल अब तक सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन नगर अध्यक्ष की ओर से मनोनयन के आधार पर होता था, जिससे समिति पर उनका सीधा प्रभाव रहता था. लेकिन, नये संशोधन के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और अब पार्षदों के गुप्त मतदान से बहुमत के आधार पर समिति का गठन होगा. कई जगहों पर पार्षदों के समर्थन को लेकर जोड़-तोड़ की चर्चा भी तेज है, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं, अध्यक्ष भी अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए सक्रिय हो गये हैं, क्योंकि पहले जो सदस्य उनके करीबी होते थे, वही समिति में शामिल होते थे. अब जबकि चुनाव के जरिए चुने जाने वाले सदस्य स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, तो इससे सत्ता संतुलन बदल सकता है. ऐसे में जिले के सभी नगर निकायों में आने वाले दिनों में सशक्त स्थायी समिति के गठन को लेकर गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं, जिसका दूरगामी असर स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों पर साफ तौर पर दिखायी देगा. -अपने पार्षदों को शामिल करने के लिए अलग-अलग खेमों में बढ़ेगी हलचल इधर, नगर निकायों में इस बदलाव ने गैर-राजनीतिक माने जाने वाले इस पद को भी पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है. अधिसूचना के बाद से ही विभिन्न खेमों में सक्रियता बढ़ गयी है और हर समूह अपने समर्थक पार्षदों को सशक्त स्थायी समिति में शामिल कराने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है. समाजसेवी राजेंद्र सिंह और राणा सिंह व अन्य ने बताया कि समिति के निर्णयों का सीधा असर शहर के विकास कार्यों और स्थानीय राजनीति दोनों पर पड़ेगा. इसलिए इसे लेकर प्रतिस्पर्धा अब काफी तीखी हो गयी है और नगर निकायों में खेमेबाजी खुलकर सामने आने लगी है. -एक दिन में नामांकन, मतदान और जीत के बाद होगा शपथ ग्रहण 15 से 20 अप्रैल के बीच कराये जानेवाले सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव के लिए एक दिन में ही नामांकन, मतदान और जीत के बाद सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो जायेगा. पार्षदों के नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की पूरी कार्यवाही सुबह आठ बजे से शुरू होगी और एक ही दिन में संपन्न की जायेगी. जैसे ही सशक्त स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसी समय पुरानी समिति स्वतः भंग मानी जायेगी. इसके लिए जिलाधिकारी के निगरानी में 15 से 20 अप्रैल के भीतर ही हर नगर निकाय में चुनाव की एक तारीख तय की जायेगी. डीएम हर नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के हर रिक्त पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेंगे. इस आदेश का उद्देश्य बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को लागू कराना है. -एक पद के लिए होगा एक ही नामांकन सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में एक पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन करेंगे. यदि वार्ड पार्षद एक से अधिक नामांकन करते हैं तो न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जायेगा. वहीं, नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पहले स्थान व समय की सूचना दी जायेगी. प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के लिए एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जायेगा. प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (1, 2, 3 आदि) चिह्नित किया जायेगा. प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के लिए एक-एक बार मतदान करेंगे. यानी अगर सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या पांच है, तो हर वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरुद्ध वोट डालेंगे. साथ ही वे सभी पांच रिक्तियों के लिए बारी-बारी से मतदान कर सकेंगे. -चुनाव की करायी जा रही तैयारी नगर पर्षद भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि नगर विकास विभाग के निर्देश पर सशक्त स्थायी समिति के होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं. जिलाधिकारी के निर्देश पर जल्द ही मतदान की तारीख घोषित की जायेगी.

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