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Kaimur News : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को के लिए सभी की भागीदारी जरूरी

Updated at : 03 Jul 2025 10:31 PM (IST)
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Kaimur  News : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को के लिए सभी की भागीदारी जरूरी

एचएम, डीलर व पैक्स अध्यक्षों के साथ बीडीओ ने की बैठक

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रामपुर. प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुद्देशीय भवन में गुरुवार को बीडीओ दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यों को लेकर अलग-अलग समय में क्षेत्र अंतर्गत सभी मध्य, उत्क्रमित, माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च, प्राथमिक व हाइस्कूल के प्रधानाध्यापक व सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार (डीलर) व सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गयी. बैठक में बीडीओ श्री पाठक ने सभी लोगो को बताया कि एक जुलाई 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं व मतदाताओं के नाम काे लेकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा हैं. चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता व वास्तविक मतदाताओं को सुनिश्चित कराने को लेकर मतदान सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा है. यह अभियान एक जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा. इसके तहत सभी बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का मिशन मोड में शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाना है. इनूमरेशन फॉर्म भरने के क्रम में संबंधित मतदान केंद्र के ब्लू पहचान पत्र के साथ घर-घर सर्वे करेंगे. फॉर्म को वितरित करने के बाद पुन: उसे संग्रहित कर करेंगे. पारदर्शिता व निष्पक्षता के लिए उक्त कार्य में आप सभी लोग की पूर्ण भागीदारी व सहयोग की आवश्यकता है. इन दस्तावेजों की होगी जरूरत : चुनाव आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 से संबंधित जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है और जन्म 01.07.1987 के पहले हुआ है, तो उन्हे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार से जारी पहचान पत्र देना है. जन्म प्रमाणपत्र जमीन की रजिस्ट्री का पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट, किसी ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया हुआ पारिवारिक वंशावली, उपर्युक्त नंबर 2 से 9 तक में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. अगर किसी का जन्म 01.07.1987 के बाद और 02.12.2004 के बीच हुआ है, तो उनके साथ माता या पिता का भी निम्न कोई दो उक्त कागजात लगेगा. 2004 के बाद जन्म लेने वालों को उक्त में से तीन प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन देना होगा. इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की बिहार की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. 2003 की मतदाता सूची का केवल प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा. ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज, गणना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे. बीएलओ के पास जामा करें कागजात सर्वप्रथम सभी एचएम को कहा कि सबसे पहले अपना व अपने पूरे परिवार का कागजात जमा करें. इसके बाद शिक्षक को कहें. विद्यालय के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि अपने अपने अभिभावक को बच्चे जाकर बताएं. वहीं, दूसरे बैठक में सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदार (डीलर) को वही बातें कही व सभी लाभुकों को इसकी जानकारी देते हुए लग कर उक्त दस्तावेज के साथ उनका व उनके परिवारों को आयु के आधार पर कार्य क्षेत्र अंतर्गत बीएलओ के पास कागजात जमा कराने की बात कही. वही उसके बाद क्षेत्र अंतर्गत पैक्स अध्यक्षों के साथ तीसरा बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त सभी बातों को बताकर पैक्स अध्यक्षों को भी कहा गया कि सर्वप्रथम अपना एवं अपने पूरे परिवार के साथ सभी सदस्यों के जन्म के आधार पर उनका व उनके परिवारों का कागजात उक्त कार्य के लिए बीएलओ के पास जमा कराने में पूर्ण सहयोग करें. यह आप लोग का कार्य नही कर्तव्य भी है. वही, सबको बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन एक अगस्त को किया जायेगा व एक सितंबर तक दावा और आपत्तियां ली जायेगी. साथ ही अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा. इस दौरान बैठक में एमओ तेजस्विनी आनंद बीसियों नीरज कुमार आरओ सभी एचएम, सभी डीलर सभी पैक्स सहित निर्वाचन कर्मी शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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