भभुआ सदर. जिले में नगर पर्षद व नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. अब वैसे होल्डिंग धारी जिनका टैक्स अभी तक बकाया है, तो वह बगैर ब्याज और जुर्माना दिये अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. दरअसल, विधानसभा चुनाव का अध्यादेश लागू होने से पूर्व बिहार सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू किया गया था. इसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की एकमुश्त राशि अदा करने पर ब्याज और जुर्माना दोनों पर पूरी छूट दी जा रही है. नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू होगी. मुख्य पार्षद विकास तिवारी ने बताया कि इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पूर्व के लंबित संपत्ति कर की मूल राशि चुकाने पर, उस पर लगने वाला ब्याज और दंड पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा. इसके अलावा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन करदाताओं के टैक्स से जुड़े मामले किसी न्यायालय या अन्य फोरम में लंबित हैं, वे यदि संबंधित वाद को वापस ले लेते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही, जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे भी नगर पर्षद से संपर्क कर योजना में शामिल हो सकते हैं. नगर पर्षद द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान अब नगर पर्षद कार्यालय के अतिरिक्त कामन सर्विस सेंटर, स्थायी व चलंत शिविरों के माध्यम से भी किया जा सकता है. जहां ऑनलाइन वसूली की सुविधा सक्रिय है, वहां पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान संभव है. इस योजना का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए शहर के विकास कार्यों को गति देना भी है. कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि करदाता इस योजना का लाभ उठाकर न केवल पुराने बकाया से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि विकास में भागीदार भी बन सकते हैं. …….बकाया टैक्स की एकमुश्त राशि जमा करने पर दी जा रही छूट
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