kaimur News :शहर के पेट्रोल पंपों पर ''''नो हेलमेट, नो पेट्रोल'''' का नहीं हो रहा पालन

Edited by PANCHDEV KUMAR
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डीएम के निर्देश के बावजूद नियमों की उड़ायीं जा रही धज्जियां

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भभुआ सदर. डीएम के निर्देश पर दोपहिया वाहन का सफर सुरक्षित बनाने के लिए जिले में हेलमेट अनिवार्य किया गया है. हालांकि, इससे पहले पुलिस वाहनों का जांच अभियान चला रही थी. लेकिन, अब कई दूसरी गतिविधियों से भी हेलमेट को जोड़ कर इसे वाहन चालकों की आदत में शुमार करने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत 21 अगस्त 2023 को ही तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा पेट्रोल पंप के संचालकों के साथ बैठक कर जिले भर में ””””नो हेलमेट, नो पेट्रोल”””” का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था व पंप संचालकों व जिला परिवहन विभाग को इस अभियान को सख्ती से लागू कराने की बात कही थी. हालांकि, डीएम के निर्देश के बाद इस नियम के लागू होने से पेट्रोल पंप पर होर्डिंग व बैनर तो लग गया. लेकिन, इस पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है. यानी दो साल बाद भी सख्ती से यह नियम पेट्रोल पंपों पर लागू नहीं किया जा सका है. इस मामले में प्रभात खबर की टीम ने शहर में संचालित हो रहे पेट्रोल पंपों का मंगलवार को रियलिटी चेक किया, तो पाया गया कि भभुआ शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जा रहा था. शहर में लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहन चालकों को ऑपरेटरों द्वारा धड़ल्ले से तेल दिया जा रहा था. हालांकि, जानकारी मिली कि पेट्रोल पंप में कई जगह पेट्रोल देने के नाम पर हेलमेट की अनिवार्यता का जब कर्मचारी हवाला देते हैं, तो कुछ वाहन चालक बहस करने लगते हैं, पचड़े से बचने के लिए पंप कर्मी बगैर हेलमेट के रहनेवाले लोगों को पेट्रोल दे देते हैं. दरअसल, बढ़ते सड़क हादसे और इनमें मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है. क्योंकि, अधिकांश हादसों में बाइक सवार ही शिकार होते हैं. जिले में भी हेलमेट नहीं लगाने के कारण कई लोग दम तोड़ चुके हैं और इससे कहीं ज्यादा कई लोग घायल भी हुए हैं. = पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी से रखी जाए कड़ी नजर शहर के रहनेवाले राजेश गुप्ता, हरिशंकर मिश्रा आदि का कहना था कि इस नियम को कार्यकारी करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए. यह कैमरे पेट्रोल पंप पर ऐसे स्थान पर होना चाहिए. इसमें वाहन का नंबर भी पता लग सके, ताकि इसके माध्यम से हेलमेट न पहनकर आनेवाले वाहन चालकों व उन्हें दूसरे का हेलमेट सिर पर डालकर नियम की औपचारिकता पूरी कराने वाले पंप कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके. = दोपहिया चालकों पर ही क्यों गिरे नियम की गाज इधर, जिले में इस नियम के जारी होने के बाद कतिपय दोपहिया वाहन चालकों ने कहा है कि पेट्रोल पंप में केवल दोपहिया चालक ही पेट्रोल नहीं डलवाते, बल्कि कार, बस, ऑटो आदि वाहन भी पेट्रोल, डीजल लेने या सीएनजी गैस भरवाने आते हैं. इन वाहनों के चालक भी यातायात के नियमों का पालन करते हैं या नहीं, इसका भी पता चलना चाहिए और उनके लिए भी कोई प्रतिबंध होना चाहिए. खासकर यदि कार चालक ने सीट बेल्ट न पहना हो, ऑटो में निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारी हों, बसों में फिटनेस को लेकर प्रमाणपत्र न हो तो उन वाहनों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस भराने पर प्रतिबंध होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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