विधिक सेवा प्राधिकार ने एसिड पीड़ितों के अधिकारों की दी जानकारी

KAIMUR NEWS.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के निर्देश पर रविवार को भभुआ प्रखंड के पंचायत भवन डुमरैठ में ''नालसा (एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2016'' को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
पीड़ितों को 3 लाख तक सहायता व नि:शुल्क इलाज का प्रावधान फोटो.8कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करते ग्रामीण प्रतिनिधि, भभुआ सदर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के निर्देश पर रविवार को भभुआ प्रखंड के पंचायत भवन डुमरैठ में ””नालसा (एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2016”” को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता अमिया शंकर उपाध्याय और पीएलवी मुन्ना प्रजापति ने किया.कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया, अन्य निर्वाचित सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहें. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अमिया शंकर उपाध्याय ने बताया कि एसिड हमला एक जघन्य अपराध है. नालसा की 2016 की योजना के अंतर्गत पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एसिड अटैक पीड़ित को कुल तीन लाख रुपये की न्यूनतम सहायता राशि देय है, जिसमें से एक लाख रुपये घटना के 15 दिनों के भीतर चिकित्सा उपचार के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है. इसके अलावे कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ित के इलाज से इनकार नहीं कर सकता और प्राथमिक उपचार पूरी तरह नि:शुल्क होना अनिवार्य है. पीएलवी मुन्ना प्रजापति ने ग्रामीणों को बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत सरल है. इसके तहत पीड़ित व्यक्ति या उनके परिजन सीधे भभुआ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, तो प्रत्येक प्रखंड और पंचायत स्तर पर कार्यरत पीएलवी के माध्यम से भी आवेदन पत्र भरकर प्राधिकार तक पहुंचाया जा सकता है. केस की पैरवी के लिए प्राधिकार की ओर से अनुभवी वकील (पैनल एडवोकेट) नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं.इसमें एफआइआर दर्ज कराने से लेकर मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया में प्राधिकार के सदस्य पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




