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नगर सभापति, नप इओ और डीपीओ को भरना पड़ेगा जुर्माना भभुआ नगर : जिला अपीलीय प्राधिकार ने नगर सभापति जैनेंद्र कुमार आर्य, नप के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव और शिक्षा विभाग के डीपीओ (स्थापना) सूर्य नारायण पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नप ईओ और डीपीओ स्थापना के वेतन पर भी रोक लगाये […]

नगर सभापति, नप इओ और डीपीओ को भरना पड़ेगा जुर्माना

भभुआ नगर : जिला अपीलीय प्राधिकार ने नगर सभापति जैनेंद्र कुमार आर्य, नप के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव और शिक्षा विभाग के डीपीओ (स्थापना) सूर्य नारायण पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नप ईओ और डीपीओ स्थापना के वेतन पर भी रोक लगाये जाने का आदेश जारी किया गया है. प्रखंड शिक्षकों की प्रोन्नति में अपीलीय प्राधिकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में नप सभापति सहित उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है.
जिला अपीलीय प्राधिकार की वाद संख्या 23/2016 में 28 जनवरी, 2017 को आदेश पारित किया गया था. लेकिन, आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ है. इस वाद के विपक्षी प्रखंड शिक्षकों के लिए बीडीओ, बीईओ भभुआ व नगर पर्षद शिक्षकों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति नगर पर्षद
नगर सभापति, नप…
भभुआ व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हैं. आदेश के पालन के लिए कई बार प्राधिकार द्वारा पत्र व दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी थी. इसके बावजूद आदेश का अनुपालन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया.
न्यायालय में नहीं दी गयी चुनौती
आदेश में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि प्रखंड शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में प्रखंड प्रमुख और बीईओ आदेश के अनुपालन में अड़ंगा डाल रहे हैं. बीडीओ भभुआ फिलहाल ट्रेनिंग में हैं और उन्होंने समय मांगा है. इस मामले में प्रखंड नियोजन इकाई भभुआ को सख्त आदेश जारी किया गया है कि बीडीओ के योगदान के बाद आदेश का पालन करेंगे. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अर्थदंड और आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में अब तक न्यायालय के आदेश को चुनौती तक नहीं दी गयी.
अब भरना पड़ेगा जुर्माना
जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में नियोजन इकाई नगर पर्षद भभुआ के नगर सभापति, सचिव नगर के कार्यपालक पदाधिकारी और सदस्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आदेश के पालन के लिए पूर्व में भी पत्र भेजा गया था. फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ. अब नगर सभापति, नप ईओ व डीपीओ स्थापना के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना और वेतन पर रोक लगायी गयी है. इस संबंध में जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी जगन्नाथ राय ने बताया कि प्राधिकार ने प्रखंड शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में आदेश जारी किया, जिसका पालन नहीं किया गया. नतीजतन, आदेश की अवहेलना के खिलाफ उक्त कार्रवाई की गयी है.
सभी अधिकारियों के विरुद्ध 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
नप ईओ और डीपीओ स्थापना के वेतन पर भी लगी रोक
न्यायालय जिला अपीलीय प्राधिकार ने जारी किया था आदेश
प्रखंड शिक्षकों के प्रोन्नति मामले में आदेश की अवहेलना का मामला

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