न्यायालय के आदेश पर 17 साल के बाद रिटायर्ड शिक्षक को वेतन देने का फैसला

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मामला राधाकृष्ण परियोजना चिताढ़ी बालिका उच्च विद्यालय का भभुआ नगर : न्यायालय के आदेश पर आखिरकार विभाग ने 30 साल स्कूल में सेवा देनेवाले सेवानिवृत्त शिक्षक को वेतन देने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ रामराज प्रसाद को पत्र जारी करते हुए सेवा मान्यता आदेश में उल्लेखित अवधि […]

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मामला राधाकृष्ण परियोजना चिताढ़ी बालिका उच्च विद्यालय का

भभुआ नगर : न्यायालय के आदेश पर आखिरकार विभाग ने 30 साल स्कूल में सेवा देनेवाले सेवानिवृत्त शिक्षक को वेतन देने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ रामराज प्रसाद को पत्र जारी करते हुए सेवा मान्यता आदेश में उल्लेखित अवधि के संबंध में शिक्षक के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच करने संबंधी शर्त का अनुपालन करते हुए कार्यावधि के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. यह मामला भभुआ प्रखंड के राधाकृष्ण परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, चिताढ़ी कैमूर से सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक रामनरेश सिंह का है. जारी निर्देश में सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को 25 जनवरी 2000 से सेवा अवधि तक एकमुश्त वेतन देने का आदेश जारी किया गया है. इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र भी जारी कर दिया है.
समीक्षा के बाद लिया गया फैसला : राधाकृष्ण परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, चिताढ़ी में सहायक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक रामनरेश सिंह के नियुक्ति की तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से अधिक उम्र में नियुक्ति होने के फलस्वरूप सेवा की मान्यता के दावे को अस्वीकृत किया गया था. लेकिन, इस मामले में शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें उन्हें सेवा की मान्यता इस शर्त के आधार पर प्रदान की गयी थी
कि वे विद्यालय में एक जनवरी 1989 से लगातार कार्यरत रहने संबंधित प्रतिवेदन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल को उपलब्ध करायेंगे, जिसके बाद शिक्षक द्वारा यह प्रतिवेदन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को उपलब्ध कराया गया. समीक्षा के बाद शिक्षक रामनरेश सिंह का दावा नियमानुसार 25 जनवरी 2000 से प्रभावी माना गया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है. अब सेवानिवृत्त शिक्षक को विभाग द्वारा इस समयावधि से वेतन देने का आदेश जारी किया गया है.
क्या कहते हैं अधिकारी : डीईओ रामराज प्रसाद ने बताया कि इस मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्र प्राप्त हुआ है. आगे की कार्यवाही जारी है.
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