एकमुश्त टैक्स देने पर वाहन मालिकों को भारी छूट
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सर्वक्षमा योजना के जरिये छह माह में देना होगा टैक्स सिर्फ 25 प्रतिशत अर्थदंड ही करना होगा जमा, टैक्स डिफाल्टरों को भी मिलेगी राहत भभुआ नगर. कृषि व व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर, टेलर, जीप, बस सहित अन्य वाहन स्वामियों को एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अब भारी छूट मिलेगी. वर्षों से जिन व्यावसायिक वाहनों […]
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सर्वक्षमा योजना के जरिये छह माह में देना होगा टैक्स
सिर्फ 25 प्रतिशत अर्थदंड ही करना होगा जमा, टैक्स डिफाल्टरों को भी मिलेगी राहत
भभुआ नगर. कृषि व व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर, टेलर, जीप, बस सहित अन्य वाहन स्वामियों को एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अब भारी छूट मिलेगी. वर्षों से जिन व्यावसायिक वाहनों का टैक्स बकाया है.
उनके लिए एकमुश्त राशि जमा करने पर अतिरिक्त आर्थिक दंड से छूट दी जायेगी. छह माह में यह राशि जमा करनी होगी. इस प्रस्ताव की मंजुरी कैबिनेट से मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है. कृषि व व्यावसायिक कार्यों में लगे वाहनों को एकमुश्त 25 हजार रुपये जमा करना होगा. वहीं इसमें पहले के बकाया टैक्स में छूट दी जायेगी. इसके अलावे अन्य व्यावसायिक वाहन से बकाया टैक्स के अतिरिक्त 25 फीसदी अर्थदंड जमा करेंगे तो अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी. यह छूट सभी प्रकार के निबंधित, गैर निबंधित, व्यावसायिक, मालवाहक जिन पर पहले से कई सालों का टैक्स बकाया है. उन्हें छह माह के अंदर टैक्स जमा करने पर सर्वक्षमा यानी एमेनिटी योजना का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं जिन वाहन स्वामियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
टैक्स नहीं देना पड़ेगा महंगा: वैसे वाहन मालिक जो विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में टैक्स जमा नहीं करते और सर्वक्षमा योजना का लाभ नहीं उठाते उनके विरुद्ध बिहार मोटरवाहन करारापेण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर टैक्स और अर्थदंड का भुगतान करना होगा.
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