बकाया चावल नहीं जमा करनेवाली 30 पैक्स के अध्यक्षों पर होगा केस
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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छह हजार एमटी चावल अब तक नहीं जमा किया गया भभुआ नगर : धान के बदले चावल पर कुंडली मार कर बैठे पैक्स अध्यक्षों पर सहकारिता विभाग ने दबिश तेज कर दी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्षों को 30 जून तक बकाया चावल जमा करने का निर्देश दिया है. डीसीओ ने स्पष्ट रूप […]
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छह हजार एमटी चावल अब तक नहीं जमा किया गया
भभुआ नगर : धान के बदले चावल पर कुंडली मार कर बैठे पैक्स अध्यक्षों पर सहकारिता विभाग ने दबिश तेज कर दी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्षों को 30 जून तक बकाया चावल जमा करने का निर्देश दिया है. डीसीओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्धारित तिथि तक चावल जमा नहीं करनेवाले पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
डीसीओ वकारुजमा ने बताया कि जिले में कुल 88 एमटी सीएमआर का चावल जमा करने का लक्ष्य था. इसके विरुद्ध लगभग 82 हजार एमटी चावल पैक्सों द्वारा जमा किया जा चुका है. अभी लगभग छह हजार एमटी चावल कुल 30 पैक्सों द्वारा जमा नहीं किया गया है. इसे लेकर बुधवार को जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया. अगर 30 जून तक जिन पैक्सों द्वारा बकाया सीएमआर जमा नहीं किया जाता. उनके विरुद्ध एक जुलाई से स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
जिन पैक्सों ने नहीं जमा किया चावल: इस बार खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 के अंतर्गत पैक्स तथा व्यापारमंडल द्वारा किसानों से धान की खरीद की गयी. खरीदे गये धान के समतुल्य पैक्सों व संबंधित मिलरों द्वारा 30 जून तक कुल 88 हजार एमटी सीएमआर चावल राज्य खाद्य निगम को जमा किया जाना है.
जानकारी के अनुसार, भगवानपुर की टोड़ी, भभुआ की मींव, कोहारी, डिहरा, मोहनिया की भरखर, अकोढ़ीमेला, रामपुर की बड़कागांव, चैनपुर की बढ़ौना व रामगढ़ सहित कुल 30 पैक्सों को विभाग ने चिह्नित किया है और इन्हें लास्ट अल्टीमेटम देते हुए विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में 30 जून तक का समय दिया गया है.
होगा धोखाधड़ी का केस
सीएमआर का चावल जमा नहीं करनेवाले पैक्सों को अंतिम नोटिस विभाग के माध्यम से भेजा जा चुका है. सीएमआर 30 जून तक जमा नहीं करने पर पैक्स अध्यक्षों के विरुद्ध स्थानीय थाने में जालसाजी, गबन, धोखाधड़ी, सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. साथ ही बिहार सहकारी सोसाइटी 1935 धारा 41 के तहत समिति के कुप्रबंधन में लिप्त रहने के कारण अगले छह माह तक निलंबित भी किया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
30 जून तक बकाया सीएमआर जमा नहीं करनेवाले पैक्स अध्यक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
वकारु जमां, डीसीओ, कैमूर
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