शादी समारोह में अगर हुई हर्ष फायरिंग तो अब मैरेज हॉल संचालक जायेंगे जेल, वर-वधु पक्ष से लेना होगा अंडरटेकिंग

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Nov 2023 6:30 PM

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अगर हर्ष फायरिंग किसी मैरेज हॉल या होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई, तो इसके लिए पुलिस हॉल संचालक के साथ ही वर-वधु पक्ष के लोगों को जिम्मेदार मानेगी और उनके खिलाफ में केस दर्ज कराया जायेगा.

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पटना. शादी-विवाह का सीजन शुरू हो चुका है. इस बार पुलिस हर्ष फायरिंग को लेकर कड़ा रूख अपना रही है. अगर हर्ष फायरिंग किसी मैरेज हॉल या होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई, तो इसके लिए पुलिस हॉल संचालक के साथ ही वर-वधु पक्ष के लोगों को जिम्मेदार मानेगी और उनके खिलाफ में केस दर्ज कराया जायेगा. साथ ही मैरेज हॉल प्रशासन को हॉल बुकिंग करने से पहले वर व वधु पक्ष को हर्ष फायरिंग नहीं करने और उसके नियमों के संबंध में जानकारी देने व उन लोगों से इस बात की अंडरटेकिंग लेने का भी निर्देश दिया गया है. मैरेज हॉल प्रशासन इस बात की अंडरटेकिंग लेगा कि उन्हें हर्ष फायरिंग के नियमों के संबंध में जानकारी थी और हर्ष फायरिंग समारोह के दौरान नहीं होगी. साथ ही किसी के घर में आयोजित शादी समारोह में भी हर्ष फायरिंग होती है, तो घर मालिक पर केस दर्ज किया जायेगा.

नोटिस के माध्यम से दे दी गयी है तमाम मैरेज हॉल प्रशासन को जानकारी

जिन-जिन थाना क्षेत्रों में मैरेज हॉल या होटल हैं, वहां के संचालकों को नोटिस के माध्यम से हर्ष फायरिंग नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही उन्हें हर्ष फायरिंग के लिए बने नियमों की भी लिखित जानकारी सौंप दी गयी है. सिटी एसपी मध्य वैभव शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार तमाम मैरेज हॉल संचालकों को हर्ष फायरिंग के संबंध में बने कानून की जानकारी दे दी गयी है. साथ ही यह बता दिया गया है कि उन्हें वर-वधु पक्ष से हर्ष फायरिंग नहीं करने की अंडरटेकिंग भी लेनी है. उन्होंने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में दो गिरफ्तारी हो चुकी है. अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी हर्ष फायरिंग के संबंध में जानकारी देगा, तो भी कार्रवाई की जायेगी.

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हर्ष फायरिंग को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी

मैरेज हॉल संचालक को यह भी बताना होगा कि आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी और उसमें कोई निजी शस्त्रधारक भी भाग लेंगे या नहीं. अगर समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्र का दुरुपयोग या हर्ष फायरिंग होती है, तो वह अविलंब थाने को इसकी सूचना देंगे. शादी-विवाह का मौसम शुरू होने के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक बार फिर से हर्ष फायरिंग को लेकर अलर्ट किया है. शहरी इलाकों में थाने और ग्रामीण इलाकों में चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाने को जानकारी देनी होगी.

फायरिंग होने पर सभी जवाब तलब के लिए रहे तैयार

पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी विधि-व्यवस्था संजय सिंह ने भी बताया कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर इसी साल 27 जून को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की गई थी. इसमें हर्ष फायरिंग होने पर वर-वधू या आयोजक पक्ष के साथ मैरेज हॉल के प्रबंधन और पुलिस तीनों को जवाबदेह बनाया गया है. फायरिंग होने पर सभी से जवाब तलब किया जाएगा.

फायरिंग में मौत होने पर हत्‍या का केस होगा दर्ज

हर्ष फायरिंग की जांच में जिस स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी. दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रविधान है. अगर हर्ष फायरिंग में किसी की मौत हो जाती है, तो हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. नयी एसओपी के बाद हर्ष फायरिंग में आई कमीएडीजी संजय सिंह ने बताया कि नयी एसओपी जारी होने के बाद हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है. इस साल जनवरी से जून के बीच हर्ष फायरिंग को लेकर 68 कांड दर्ज किए गए, जिनमें 17 लोगों की मौत हुई थी जबकि 30 लोग घायल हुए थे.

एसओपी के बाद घटनाओं में आई है कुछ कमी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन कांडों में 87 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जबकि 10 हथियार बरामद किए थे. पांच हथियारों का लाइसेंस भी रद्द कराया गया है. वहीं एसओपी जारी होने के बाद जुलाई से मध्य नवंबर तक हर्ष फायरिंग की महज 18 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें दो की मौत जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. इन मामलों में 13 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

बेवजह हथियार लहराना भी अपराध

एडीजी संजय सिंह ने बताया कि बेवजह लोगों को डराने या प्रभाव जमाने के लिए लाइसेंसी हथियार को लहराना या दिखाना भी अपराध है. शस्त्र का लाइसेंस निजी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ऐसे में इसका बेवजह प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए. इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाए जाने के सवाल पर एडीजी ने कहा कि यह भी अपराध की श्रेणी में आता है. अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है, तो भी उसका बेवजह प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए.

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