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23 तक मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का होगा निबटारा

Updated at : 20 Aug 2024 10:46 PM (IST)
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23 तक मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का होगा निबटारा

िहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 21 से 23 अगस्त तक जहानाबाद व अरवल जिले में मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निबटारा करने के लिए विशेष दल का आगमन होने जा रहा है.

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जहानाबाद नगर.

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 21 से 23 अगस्त तक जहानाबाद व अरवल जिले में मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निबटारा करने के लिए विशेष दल का आगमन होने जा रहा है.

जहानाबाद जिले में 21 अगस्त को सदर प्रखंड में जहानाबाद, काको, रतनी फरीदपुर तथा मोदनगंज के मामले का तथा 22 अगस्त को अरवल अनुमंडल मुख्यालय में अरवल जिले के सभी पांचों प्रखंड तथा 23 अगस्त को मखदुमपुर प्रखंड में मखदुमपुर प्रखंड, घोसी एवं हुलासगंज प्रखंड के अंतर्गत मामलों का निबटारा होना है. राज्य प्राधिकार के कार्यालय आदेश के अनुसार इस चलंत मोबाइल लोक अदालत दल में देवेंद्र प्रसाद केसरी सेवानिवृत्ति प्रधान न्यायाधीश न्यायिक सदस्य तथा विनय कुमार ठाकुर अधिवक्ता सदस्य, राकेश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता, सदस्य के रूप में दीपक कुमार पंडित एवं उमेश कुमार रजक कार्यालय कर्मी के रूप में नामित है. जिला जज सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब्रजेश कुमार ने बतलाया कि यह जिले के सौभाग्य की बात है कि जिले के अंतर्गत लंबित मामलों को निबटारे के लिए जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही आमजनों तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल लोक अदालत का भी आयोजन आमजनों के लिए की जा रही है. इससे जिले के लोगों को काफी सहायता मिलेगी. मोबाइल लोक अदालत जो विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ताकि इस तंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान आसन तरीके से कराया जा सके.

लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है. सभी प्रकार के सुलहनीय मामले तथा ऐसे अपराध को छोड़कर जिसमे समझौता वर्जित है. सभी श्रेणियां के आपराधिक सुलहनीय मामले निबटारा कराए जाते हैं. लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं की जा सकती. लोक अदालत पीठ के आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. धारा 138, धन वसूली वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद श्रम संबंधी वाद, बिजली, पानी, वैवाहिक मामले में तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, सेवा (वेतन )भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों इत्यादित से संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तले राष्ट्रीय स्तर पर इस तंत्र का उपयोग कर अत्यधिक मामलों का निबटारा करने में पहल की जाती है. जिलेवासियों से अनुरोधपूर्वक आवाहन किया गया कि इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाये, तभी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के न्याय सब के द्वार संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं. प्राधिकार सचिव ने आगे बताया कि मोबाइल लोक अदालत की तैयारी को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गयी हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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