भरत चौधरी हत्याकांड में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Jul 2024 11:02 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजेश पाण्डेय की अदालत ने भरत चौधरी हत्याकांड मामले में दोषी करार अभियुक्त शत्रुध्न भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाय
जहानाबाद नगर
. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजेश पाण्डेय की अदालत ने भरत चौधरी हत्याकांड मामले में दोषी करार अभियुक्त शत्रुध्न भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी अरवल जिले के हसनपुरा गांव का रहने वाला बताया जाता है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक मो आफाक आलम ने बताया कि यह मामला अरवल थाना 56/06 से संबंधित है, जिसमें मृतक का पिता सीताराम चौधरी ने नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने फर्दबयान में बताया था कि मामूली विवाद को लेकर 9 जुलाई 2006 को दोपहर में हसनपुरा गांव के ही रहने वाले शत्रुध्न भगत अन्य अभियुक्तों के साथ लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आया और गाली-गलौज करने लगा. साथ ही भरत चौधरी को मारते पीटते हुए बगल के गंगा दयाल के खेत में ले जाकर पीट-पीट कर हत्या कर दिया था. वहीं हल्ला-हंगामा होने पर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए थे. लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा, जहां अभियोजन कि ओर से मामले में ग्यारह गवाहों कि गवाही करायी गयी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजेश पाण्डेय की अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत आरोपी शत्रुध्न भगत को आजीवन सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अर्थदंड कि राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










