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जहानाबाद सदर. फसल अवशेष खेतों में जलाने वाले किसानों पर गिरेगी गाज. उसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी जगहों पर किसान सलाहकारों को अलर्ट कर दिया है कि जहां भी कोई किसान फसल काटने के बाद शेष बचे हुए अवशेष में अगर आग लगाते हैं तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें. विदित हो कि वर्तमान समय में जिले में चारों ओर गेहूं की कटनी चल रही है. गेहूं की कटनी करने के बाद कई ऐसे कृषक हैं जो खत में हार्वेस्टर से फसल को काट लेते हैं और शेष बचे हुए अवशेष को खेत में आग लगा देते हैं जिससे पर्यावरण को खतरा होता ही है, साथ ही आग फैलने की भी संभावना बनी रहती है. कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बावजूद भी कई ऐसे किसान हैं जो चोरी-चुपके फसल अवशेष को जला देते हैं लेकिन इस बार कृषि विभाग काफी तत्पर दिख रही है और सभी पंचायत के किसान सलाहकारों को अलर्ट कर दिया है कि अगर कोई भी किसान फसल काटने के बाद खेत में बचे हुए अवशेष में अगर आग लगाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि वैसे किसानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके.
बगैर परमिशन के ही हार्वेस्टर का हो रहा है प्रयोग
किसानों द्वारा बगैर परमिशन लिए हुए ही खेतों में गेहूं की कटनी में हार्वेस्टर का प्रयोग किया जा रहा है. नियमानुसार किसानों को खेत में हार्वेस्टर से फसल काटने के लिए सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होती है, लेकिन कुछ ही किसान हार्वेस्टर से फसल काटने के लिए अनुमति लेते हैं. अधिकांश किसान ग्रामीण क्षेत्रों में भाड़े पर घूम रहे हार्वेस्टर मालिक से बात कर खेतों में हार्वेस्टर से फसल को कटवा दे रहे हैं और शेष बचे हुए अवशेष को आग के हवाले कर दे रहे हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
खेतों में फसल का अवशेष जलाना प्रतिबंधित है. इसके बावजूद भी सूचना मिल रही है कि कुछ किसानों द्वारा फसल के अवशेष में आग लगाया जा रहा है. उन्हें चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जायेगा. उन लोगों को कृषि विभाग द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा़
संभावना, जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद
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