पास्को एक्ट में हुआ पांच वर्ष सश्रम कारावास

Updated:
विज्ञापन

जहानाबाद नगर : पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने कुर्था थाना कांड संख्या- 90/2014 में आरोपित वेनी पुर निवासी विपिन सिंह को धारा 376/511भादवि एवं धारा 8 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को पचास हजार […]

विज्ञापन

जहानाबाद नगर : पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने कुर्था थाना कांड संख्या- 90/2014 में आरोपित वेनी पुर निवासी विपिन सिंह को धारा 376/511भादवि एवं धारा 8 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को पचास हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जिलापदाधिकारी को दिया. इस संबंध में पास्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि सुचक सुनील कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी दस वर्षीया पुत्री 11 जुन 2014 को गांव में बरात देखकर रात्री में अपने घर लौट रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त वीपिन सिंह ने उसकी पुत्री को सुनसान जगह पर रोक कर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था. जिसमें न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षियों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन