शादी का झांसा देकर कई बार बनाया था शारीरिक संबंध और अब...
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2019 4:57 PM
जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में त्वरित न्यायालय प्रथम राम विनोद सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले में सुनवाई पूरा करते हुए आरोपी तारिक आजम को भादवि की धारा 376 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाया. अर्थ दंड की रकम की भुगतान […]
जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में त्वरित न्यायालय प्रथम राम विनोद सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले में सुनवाई पूरा करते हुए आरोपी तारिक आजम को भादवि की धारा 376 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाया. अर्थ दंड की रकम की भुगतान नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक देवनंदन प्रसाद यादव ने बताया कि पीड़िता ने अरवल थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगायी थी कि मलहीपट्टी गांव निवासी तारिक आजम ने मेरे साथ प्यार का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. बाद में वह शादी करने से इंकार करते हुए धमकाने लगा. अभियोजन की ओर से 6 गवाह प्रस्तुत किया गया. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही करायी गयी.
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