हत्या में पति, भैंसुर व गोतनी को आजीवन कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
जहानाबाद नगर : पत्नी की हत्या कर लाश को जला देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने आरोपित पति अमरेंद्र कुमार वर्मा, भैंसुर विरेंद्र कुमार वर्मा एवं गोतनी मुन्नी देवी को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ प्रत्येक पर 25 […]
विज्ञापन
जहानाबाद नगर : पत्नी की हत्या कर लाश को जला देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने आरोपित पति अमरेंद्र कुमार वर्मा, भैंसुर विरेंद्र कुमार वर्मा एवं गोतनी मुन्नी देवी को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ प्रत्येक पर
25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावे न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 201/34 के तहत भी दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. एपीपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गया जिला के टेकारी थाना क्षेत्र के गुलड़ियाचक निवासी प्रमोद कुमार ने काको थाने में मामला दर्ज कराया था. इसमें उसने कहा था कि उनकी बहन सुनीता देवी की शादी 19 वर्ष पूर्व काको थाना के
जोलहबिगहा गांव के अमरेंद्र कुमार वर्मा के साथ हुई थी. उसे एक लड़का एवं एक लड़की है. आरोप था कि ससुरालवाले दहेज के लिए सुनीता के साथ मारपीट करते थे. इसके लिए कई बार पंचायत भी हुई थी. 23 मई 2011 की रात्रि में उसे फोन से सूचना मिली कि उसकी बहन की हत्या कर
दी गयी है. ससुराल जोलहबिगहा आया तो अभियुक्तों के घर में ताला बंद पाया. गांव के लोगों ने बताया कि 23 मई की रात्रि में उपरोक्त लोगों ने
उसकी बहन की हत्या कर लाश को घर से दक्षिण खेत में जला दिया है. वहां जाने पर जलने का निशान
मिला था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










