सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले होंगे दंडित: डीएम
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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कोटपा कानून का सख्ती से हो पालन जहानाबाद,नगर : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित कराने का निर्देश डीएम ने पदाधिकारियों को दिया है. जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कानून के प्रति जन मानस को जागरूक कराते हुए धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों की जानकारी देने की बात कही. डीएम […]
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कोटपा कानून का सख्ती से हो पालन
जहानाबाद,नगर : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित कराने का निर्देश डीएम ने पदाधिकारियों को दिया है. जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कानून के प्रति जन मानस को जागरूक कराते हुए धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों की जानकारी देने की बात कही. डीएम मनोज कुमार सिंह ने आम लोगों से भी अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान सहित तंबाकू के अन्य उत्पादों का सेवन न करें. उन्होंने बताया कि धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन करने वाले व्यक्ति न सिर्फ स्वयं विभिन्न रोगों के शिकार होते हैं बल्कि धुएं के कारण आसपास के लोग भी प्रभावित करते हैं.
डीएम ने आम जनों के स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत अभियान स्वस्थ भारत अभियान को बल प्रदान करने के लिए जिले के सभी सरकारी संस्थान एवं परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है. इन परिसरों में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा चार के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. डीएम ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पताल सहित अन्य सार्वजनिक संस्थानों के प्रधान को निर्देश दिया है कि वह अपने संस्थान में तंबाकू का सेवन करने तथा संस्थानों आसपास तंबाकू से उत्पादित वस्तु की बिक्री तथा सेवन न करने से संबंधित बोर्ड लगवाएं. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से स्पॉट फाइन वसूल करने का निर्देश दिया.
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