गोपालगंज. अब गिट्टी-बालू एवं सीमेंट विक्रेताओं को के- लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसको लेकर खनन विभाग सख्त हो गया है. वहीं विभाग के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट में शिविर का आयोजन किया गया. शिविर को संबोधित करते हुए खनिज विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि कोई भी गिट्टी बालू एवं सीमेंट के विक्रेता की दुकान बिना के-लाइसेंस की संचालित नहीं होगी.उन्होंने गिट्टी बालू दुकानदारों को के- लाइसेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी, जबकि खान निरीक्षक सौरभ अभिषेक ने बताया कि गोपालगंज में तीन तरह के लाइसेंस निर्गत किया जाना है. इसमें लघु, मध्यम एवं वृहद लाइसेंस दिया जायेगा. इसके आधार पर गिट्टी बालू एवं सीमेंट के कारोबारी नियम के तहत क्रय- विक्रय कर सकेंगे. उन्होंने गिट्टी- बालू कारोबारी से अपील करते हुए कहा कि के-लाइसेंस को लेकर शीघ्र ही आवेदन करें एवं वैध रूप से अपना कारोबार संचालित करें. शिविर में गिट्टी- बालू कारोबारी रंजीत कुमार सिंह, शंभू चौधरी, जुनैद आलम, सुनील कुमार, दिनेश कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे.
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