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Gopalganj News : अटल पांडेय हत्याकांड में दो और अभियुक्तों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, कल आयेगा फैसला

Gopalganj News : विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने मंगलवार को दो और अभियुक्तों को दोषी करार दिया.

गोपालगंज. विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने मंगलवार को दो और अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हत्या में सिकंदर मांझी तथा राकेश यादव की संलिप्तता पाते हुए दोषी माना गया. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसले को सुरक्षित कर लिया. अब 20 फरवरी को कोर्ट का फैसला आयेगा.

अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों व चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज कराये गये

कोर्ट में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू व अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल शर्मा व जयराम साह ने अपने-अपने साक्ष्य व दलीलें पेश कीं. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों व चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज कराये गये. बचाव पक्ष से भी दर्जनभर साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन की ओर से कांड से संबंधित पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराये गये. इस कांड में राकेश यादव 23 सितंबर 2022 से तथा सिकंदर मांझी 28 जुलाई 2023 से जेल में बंद हैं. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस कांड की स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा था.

भाकपा माले नेता समेत दो के खिलाफ चल रहा ट्रायल

एडीजे-10 के कोर्ट में अटल पांडेय हत्याकांड में अभी दो अभियुक्तों इनौस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान व श्रीराम भगत के खिलाफ तीन फरवरी 2024 से अभियोजन साक्ष्य पर चल रहा. अभियोजन पदाधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि इसे स्पीडी ट्रायल कराने का आदेश है.

यह है छात्र अटल पांडेय हत्याकांड

विजयीपुर थाने के कोरेया गांव में 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में संजय पांडेय, सिंटू पांडेय, जगदंबा पांडेय व लखनऊ में पढ़ रहे छात्र अटल पांडेय पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों ने 16 वर्षीय किशोर अटल पांडेय, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था, की संपत्ति के लालच में हत्या की. साथ ही मृतक अटल पांडेय को बचाने गये अन्य व्यक्तियों पर भी जानलेवा हमला किया. इसमें संजय पांडेय, सिंटू पांडेय, जगदंबा पांडेय को भी जान से मारने की नीयत से उनके शरीर के मर्म स्थलों पर घातक हथियार से प्रहार किया गया.

तीन अभियुक्तों को जुलाई 2024 में मिल चुकी है उम्रकैद

छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में 6 जुलाई 2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी थी. साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों के साक्ष्य, सबूत, वीडियो फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से हमला कर जान लेने की पुष्टि, जख्म प्रतिवेदन व डॉक्टर के बयान को सुनने के बाद फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अभियुक्त प्रेम खरवार, राजकुमार खरवार व अंगद विश्वकर्मा को एक अभ्यस्त अपराधी मानते हुए सजा सुनायी थी.

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Prabhat Khabar News Desk
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