संजय कुमार अभय/ Bihar News: गोपालगंज जिला जज चतुर्थ शैलेंद्र कुमार शर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने आदतन शराब के धंधेबाज को 10 वर्षों की सश्रम कारावास और पांच लाख के जुर्माना की सजा दी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मीरगंज के छप गांव के रहने वाले चांद मोहम्मद के पुत्र जटा हवारी को सजा मिलने के साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में लेकर चनावे भेज दिया गया. उत्पाद स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान साक्ष्य देते हुए कहा कि मीरगंज पुलिस ने 15 नवंबर की शाम को मुखबिरों से मिले इनपुट पर सब इंस्पेक्टर अभ्यानंद कुमार ने टीम के साथ छापेमारी की थी, जहां जटा हवारी को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया.
पुलिस ने की थी अरेस्ट
मौके से लगभग 22 लीटर यूपी की देसी शराब को जब्त किया गया था. जटा हवारी पेशेवर शराब का धंधेबाज है. कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर अभ्यानंद कुमार, एसआई नाजीन, होमगार्ड जवान सुदामा सिंह और राज किशोर की गवाही को भी बड़ा आधार माना, जबकि बचाव पक्ष से लोक अदालत के अधिवक्ता मधुसूदन तिवारी ने जटा हवारी का पक्ष रखते हुए उसे निर्दोष बताया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
पहले भी धंधेबाज को मिल चुकी है पांच साल की सजा
मीरगंज के छप गांव के रहने वाले चांद मोहम्मद के पुत्र जटा हवारी को 13 सितंबर 2024 को उत्पाद स्पेशल कोर्ट से पांच साल की सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल चुकी है. मीरगंज थाना कांड संख्या 121/23 दर्ज कराया गया था, जिसमें कोर्ट ने आरोप को सत्य पाते हुए सजा दी थी. जटा हवारी को दूसरे कांड में अब 10 वर्ष की सजा मिली है.
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