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खजूरबानी शराब कांड में होगा सर्टिफिकेट केस

डीएम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं जमा हुई मुआवजा की राशि पीड़ित परिजनों को इस राशि से देना है चार-चार लाख का मुआवजा गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराब कांड में उत्पाद विभाग अब आरोपितों के खिलाफ सर्टिफिकेट केश की तैयारी में जुटा है. मंगलवार को विभाग इस मामले में सर्टिफिकेट केश दाखिल करेगा. आरोपितों […]

डीएम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं जमा हुई मुआवजा की राशि

पीड़ित परिजनों को इस राशि से देना है चार-चार लाख का मुआवजा
गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराब कांड में उत्पाद विभाग अब आरोपितों के खिलाफ सर्टिफिकेट केश की तैयारी में जुटा है. मंगलवार को विभाग इस मामले में सर्टिफिकेट केश दाखिल करेगा. आरोपितों की तरफ से नोटिस लेने के बाद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है. जिसको लेकर अब उत्पाद विभाग डीएम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत राशि वसूली के लिए अधियाचना जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करने की तैयारी में है.
उत्पाद अधिनियम 1916 की धारा 42 के तहत डीएम राहुल कुमार की कोर्ट ने 14 आरोपितों के खिलाफ आदेश पारित कर 88 लाख रुपये की प्रतिकर भुगतान का आदेश पारित किया था.
इस राशि से खजूरबानी शराब कांड में जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा तथा गंभीर रूप से बीमार पीड़ितों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा का भुगतान देना है. यह राशि आरोपितों के संपत्ति से ही वसूल करनी है. जिसको लेकर नोटिस जारी करते हुए डीएम की कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 दिनों के भीतर जिला नजारत में राशि जमा कराएं. एक भी आरोपित ने राशि जमा नहीं कराया है.
इनके खिलाफ दाखिल होगा केश : खजूरबानी के रहने वाले नगीना पासी, रीता देवी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, सनोज पासी, लाल बाबू पासी, छठु पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, राजेश पासी, ग्रहण पासी, कैलाशो देवी, इंदु देवी से कुल 88 लाख रुपये की मुआवजा की राशि की वसूल होनी है. जिसमें प्रत्येक आरोपित को 6.28 लाख की राशि जमा करना है.
डीएम के कोर्ट में लंबित है सार्वजनिक जुर्माना का मामला : खजूरबानी शराब कांड में डीएम की कोर्ट में अब भी सामूहिक जुर्माना का मामला मिसलेनियस केस संख्या 25-16 लंबित है.
जिसमें 23 लोगों के खिलाफ 24 अगस्त 2016 को डीएम ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था. इस मामले में आरोपितों की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल हो चुका है. मामला निर्णय में विचाराधीन है.
उत्पाद विभाग कल दाखिल करेगा रिकवरी के लिए केस
क्या है खजूरबानी कांड
खजूरबानी में गत 15 और 16 अगस्त को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे. जिसमें कई लोगों की आंख की रोशनी छिन गयी थी. प्रशासन की तरफ से 12 पीड़ित परिजनों को चार चार लाख रुपये की मुआवजा की राशि दी जा चुकी है. शेष पीड़ित परिवार आज भी प्रशासन के ओर टकटकी लगाये हैं.
पीड़ितों की संपत्ति हो चुकी है अधिगृहीत
खजूरबानी शराब कांड के बाद अगस्त 2016 में डीएम राहुल कुमार की कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए खजूरबानी के आरोपितों की संपत्ति को अधिगृहीत कर उत्पाद विभाग को निगरानी के लिए सौंपा है. जहां उत्पाद विभाग की टीम पुलिस के जवानों के साथ संपत्ति की सुरक्षा में जुटी हुई है.
क्या कहते हैं अधिकारी
खजूरबानी शराब कांड के आरोपितों से मुआवजा की राशि के रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया था. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं हुआ है. विभाग मंगलवार तक सर्टिफिकेट केश दाखिल कर राशि की रिकवरी की कार्रवाई करेगा.
प्रिय रंजन, उत्पाद अधीक्षक, गोपालगंज

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