सीजेएम कोर्ट से ग्रहण पासी की जमानत याचिका खारिज

Published at :05 Nov 2016 12:09 AM (IST)
विज्ञापन
सीजेएम कोर्ट से ग्रहण पासी की जमानत याचिका खारिज

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड के मुख्य आरोपित ग्रहण पासी की जमानत याचिका को सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द कर दिया. बता दें कि खजूरबानी शराबकांड के आरोपित ग्रहण पासी की तरफ से अधिवक्ता […]

विज्ञापन

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड के मुख्य आरोपित ग्रहण पासी की जमानत याचिका को सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द कर दिया. बता दें कि खजूरबानी शराबकांड के आरोपित ग्रहण पासी की तरफ से अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रहण पासी का पूरा परिवार दिल्ली रहता है. गांव में अर्धनिर्मित मकान है.

घटना के दौरान भी ग्रहण पासी नहीं थे. इसकी गिरफ्तारी भी पुलिस नहीं कर सकी है. कानून का सम्मान करते हुए उसने आत्मसमर्पण कर दिया था. ग्रहण पासी को निर्दोश बताते हुए जमानत की अपील की गयी, जबकि विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष अभियोजन की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि खजूरबानी में शराब का कारोबार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था,

जिसमें शराब पीने से कई लोगों की सामूहिक जान गयी, जबकि पांच अन्य लोग बीमार हुए. कोर्ट ने दोनों पक्षां के सुनने के बाद याचिका खारिज की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील करेंगे, जबकि इस मामले में अब तक सात लोगों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन