गोपालगंज : शराब कारोबारी को न्यायालय में हाजिर नहीं कराने के मामले में एसीजेएम-10 सुबास चंद्र शर्मा की अदालत ने एसपी के विरुद्ध संज्ञान लिया है. न्यायालय ने एसपी को तलब करते हुए तीन नवंबर को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. दरअसल भोरे थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में डुमर नरेंद्र गांव के दुखी पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने गिरफ्तार शराब के आरोपित कारोबारी के पास से 40 लीटर महुआ शराब भी जब्त की थी.
इस मामले में न्यायालय से जमानत मिलने पर दुखी पटेल बाहर था. बाद में कोर्ट ने जमानत पर संज्ञान लेते हुए दुखी पटेल को हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया. पुलिस को वारंट, समन कई बार न्यायालय के द्वारा भेजा गया. दुखी पटेल को हाजिर नहीं कराने पर कोर्ट ने गत 15 जुलाई को एसपी को पत्र लिखा था. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गयी.