नहीं सौंपी डायरी, अब दस को होगी सुनवाई

Published at :27 Sep 2016 1:40 AM (IST)
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नहीं सौंपी डायरी, अब दस को होगी सुनवाई

सुनवाई. कोर्ट ने कहा, विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध कराएं डायरी गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने पुलिस की तरफ से केस डायरी और अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं सौंपे जाने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक से कहा कि […]

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सुनवाई. कोर्ट ने कहा, विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध कराएं डायरी

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने पुलिस की तरफ से केस डायरी और अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं सौंपे जाने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक से कहा कि आरोपितों की केस डायरी और अापराधिक इतिहास उपलब्ध कराएं. कांड में अब सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर को तिथि निर्धारित की गयी है. जमानत के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी.
पुलिस द्वारा केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं सौंपे जाने का लाभ भी अभियुक्तों को मिल सकता है. ध्यान रहे कि खजूरबानी में गत 15-16 अगस्त को शराब पीने से 21 लोगों की मौत तथा कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी. इस कांड में पुलिस ने खजूरबानी में शराब बरामदगी के साथ ही छठु पासी,
सनोज पासी, राजेश पासी, संजय पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी को गिरफ्तार किया गया. कांड संख्या 347/16 दर्ज किया गया था. इन आरोपितों के साथ 14 कारोबारियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. गिरफ्तार आरोपितों की जमानत के लिए अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने एक सितंबर को सीजेएम राम अवध प्रसाद के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. दो सितंबर को जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गयी. नौ सितंबर को जिला जज के कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की थी. कोर्ट को 24 सितंबर को डायरी नहीं मिलने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक ने एडीजे- 6 के कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर दिया था.
महिला आरोपितों की जमानत पर सुनवाई आज : शराबकांड में दो महिला अभियुक्तों की जमानत याचिका सीजेएम राम अवध प्रसाद के कोर्ट में सोमवार को दाखिल की गयी. सुनवाई मंगलवार को होनी है. शराबकांड में पुलिस ने खजूरबानी से बरामद शराब के मामले में रीता देवी तथा इंदू देवी को भी नामजद अभियुक्त बनाया था. इस मामले में पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी.
जब कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट जारी हुआ, तो 19 सितंबर को दोनों ने सीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने इनकी जमानत के लिए याचिका सीजेएम कोर्ट के समक्ष दाखिल की है.
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