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रिलायंस लाइफ बीमा कंपनी पर 1.05 लाख का जुर्माना
भोरे . लाइफ इंश्योरेंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 1.05 लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम दो माह के अंदर कंपनी को पीड़ित को देना होगा. बता दें कि महम्मदपुर निवासी संतोष साह ने जिला उपभोक्ता फोरम में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी […]
भोरे . लाइफ इंश्योरेंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 1.05 लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम दो माह के अंदर कंपनी को पीड़ित को देना होगा. बता दें कि महम्मदपुर निवासी संतोष साह ने जिला उपभोक्ता फोरम में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध बीमा के मामले को दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि संतोष साह के पिता मुनेश्वर साह ने उक्त इंश्योरेंस कंपनी से अपना एक लाख का बीमा कराया था. बीमा का प्रीमियम समय से भुगतान किया गया. कंपनी द्वारा उम्र की जांच के नाम पर प्रीमियम के बाद 150 रुपये अतिरिक्त लिये गये.
मुनेश्वर की मृत्यु हो गयी. मृत्यु के बाद संतोष साह ने कंपनी से बीमा राशि के लिए क्लेम किया लेकिन कंपनी ने यह कह कर क्लेम देने से मना कर दिया कि मृतक की उम्र बीमा के समय 48 साल होने चाहिए, जो 70 साल थी. इस स्थिति को देखते हुए संतोष साह ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई करते हुए फोरम ने रिलांयस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि एक लाख रुपये एवं पांच हजार रुपये शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए देने का आदेश दिया है.
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