4.88 लाख रुपये देने का आदेश

Published at :22 Sep 2016 2:52 AM (IST)
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4.88 लाख रुपये देने का आदेश

सुनवाई . जिला उपभोक्ता अदालत से पीिड़त ने लगायी फरियाद पीड़ित ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में कराया था अपनी स्कॉर्पियो का बीमा गोपालगंज : जिला उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी के मामले की सुनवाई करते हुए 4.60 लाख रुपये बीमा राशि समेत 28 हजार रुपये आर्थिक, शारीरिक व मानसिक खर्च देने का आदेश दिया है. […]

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सुनवाई . जिला उपभोक्ता अदालत से पीिड़त ने लगायी फरियाद

पीड़ित ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में कराया था अपनी स्कॉर्पियो का बीमा
गोपालगंज : जिला उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी के मामले की सुनवाई करते हुए 4.60 लाख रुपये बीमा राशि समेत 28 हजार रुपये आर्थिक, शारीरिक व मानसिक खर्च देने का आदेश दिया है. अदालत ने तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च का भुगतान भी करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है. महम्मदपुर के नागेंद्र सिंह ने अपनी स्कॉर्पियो का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में कराया था. बीमा की वैधता 26.12.2004 को समाप्त होनी थी.
इस बीच मोतिहारी के पिपराकोठी में रिवॉल्वर का भय दिखा कर उनका स्कॉर्पियो अपराधियों ने 18 मई, 2004 को लूट लिया. बैंक ने बीमा की राशि यह कह कर देने से इनकार कर दिया था कि उनकी बीमा की वैधता समाप्त हो चुकी है. पीड़ित ने इस मामले को लेकर उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंक के क्षेत्रीय, मंडल व शाखा प्रबंधक को फटकार लगायी.
अदालत ने साथ ही बीमा की राशि 4.60 लाख तथा 25 हजार रुपये आर्थिक, शारीरिक व मानसिक खर्च के अलावे तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च जुर्माने के रूप में देने का आदेश दिया.
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