कमजोर लोगों को िन:शुल्क मिलेगी कानूनी सलाह

Published at :15 Aug 2016 5:36 AM (IST)
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कमजोर लोगों को िन:शुल्क मिलेगी कानूनी सलाह

गोपालगंज : कमजोर लोगों को अब आसानी से फ्री कानूनी सलाह मिलेगी. इसके लिए जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार की तरफ से 25 पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देकर रविवार को उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया. इन अधिवक्ताओं को क्रिमिनल, सिविल, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों में प्रशिक्षण देकर उन्हें ट्रेंड किया गया है. पटना से […]

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गोपालगंज : कमजोर लोगों को अब आसानी से फ्री कानूनी सलाह मिलेगी. इसके लिए जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार की तरफ से 25 पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देकर रविवार को उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया. इन अधिवक्ताओं को क्रिमिनल, सिविल, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों में प्रशिक्षण देकर उन्हें ट्रेंड किया गया है. पटना से आय रिटायर एडीजे, एनके लाल तथा रविंद्र नाथ तिवारी ने प्रशिक्षण दिया.

प्रमाणपत्र जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार के सचिव तथा एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र तथा रिटायर एडीजे एनके लाल ने दिया. ट्रेंड अधिवक्ताओं के पैनल को राज्य विधिज्ञ सेवा प्राधिकार को भी भेजा गया है. इस मौके पर अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह, शैलेश कुमार श्रीवास्तव समेत सभी को प्रमाणपत्र दिया गया.

प्राधिकार को ना होगा आवेदन : अगर आप वकील रखने में सक्षम नहीं हैं, सिविल क्राइम या पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों में वकील की फीस नहीं जमा कर सकते या आपको वकील नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार की तरफ से नि:शुल्क कानूनी सहयोग दिया जायेगा.
कैदियों को भी मिलेगी सुविधा : जेल में बंद वैसे कैदी जिन्हें वकील के अभाव में जमानत नहीं मिल रही है या उनका पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाने से न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनको भी कानूनी सहयोग की सुविधा उपलब्ध होगी. उन्हें जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार के सचिव के समक्ष आवेदन भेजना होगा. उनके आवेदन पर विचार कर उनके पक्ष को कोर्ट में रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा.
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