जमानत रद्द करने के लिए होगी अपील

Published at :21 Jun 2016 4:29 AM (IST)
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जमानत रद्द करने के लिए होगी अपील

निर्णय . जमानत पर रिहा हुए शराबी फिर जायेंगे जेल, स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने का निर्णय बिहार को शराबमुक्त बनाने के लिए कानून को और प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश के तहत स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने का निर्णय सरकार ने लिया है. यह निर्णय […]

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निर्णय . जमानत पर रिहा हुए शराबी फिर जायेंगे जेल, स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने का निर्णय

बिहार को शराबमुक्त बनाने के लिए कानून को और प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश के तहत स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने का निर्णय सरकार ने लिया है. यह निर्णय शराबमुक्त बिहार बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है.
गोपालगंज : शराब के कारोबारी, शराब के नशे में पकड़े जानेवालों के लिए यह बुरी खबर है. पकड़े जाने के बाद अब उन पर स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलायी जायेगी. और-तो-और जेल से बाहर जमानत पर आ चुके शराबी या शराब के कारोबारी की जमानत को रद्द करने के लिए उत्पाद विभाग कोर्ट में अपील दाखिल करेगा. इतना ही नहीं जमानत रद्द करा कर इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने तक की लड़ाई को विभाग के जीपी को जिम्मेवारी दी गयी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से अगर इनकी जमानत मिली है,
तो पटना हाइकोर्ट में जमानत को रद्द करने के लिए विभाग याचिका दाखिल करेगा. उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव केेके पाठक के आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. उत्पाद अधीक्षक से लेकर विभाग के विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अब तक के मुकदमे और उनमें मिलनेवाली जमानत का रिकॉर्ड खंगालने मेंं जुट गये हैं.
केस की स्टडी शुरू हो गयी है कि अब किस केस में, किस कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. सूत्रों ने बताया कि सीजेएम कोर्ट एवं अन्य कोर्ट से जमानत मिली है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में रद्द करने के लिए अपील दाखिल किया जायेगा.
क्या है नया कानून
बिहार में पूर्ण शराबबंदी पांच अप्रैल को लागू हुआ. इससे पहले सरकार ने बिहार एक्साइज संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया, जिसमें पांच वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा 1-10 लाख तक की जुर्माना का प्रावधान किया गया.
एक नजर में होनेवाली सजा
शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर पकड़े जाने पर नये अधिनियम के तहत पांच से दस वर्षों की सजा तथा एक से दस लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
शराब की तस्करी करने, शराब बेचने के आरोप में पकड़े जाने पर उम्रकैद की सजा तथा एक से दस लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
अब तक की कार्रवाई
शराब के साथ पकड़े गये – 132
शराब के नशे में पकड़े गये – 96
बरामद शराब – 1542 लीटर
कोर्ट से जमानत ले चुके – 83
क्या कहते हैं एसपी
शराब के साथ या नशे में पकड़े जानेवालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उसकी सूची जज साहब को सौंपी जा रही है कि उनके खिलाफ तत्काल स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाया जाये. पुलिस इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए हर स्तर से काम कर रही है.
गोपालगंज : कोर्ट को पुलिस तत्काल सौंप रही चार्जशीट
शराब के नशे में पकड़े जाने वाले की मेडिकल जांच कराये जाने के साथ ही पुलिस उनके खिलाफ कोर्ट को चार्जशीट सौंप रही है. इसके अलावे तस्करी या शराब के साथ पकड़े जाने वाले के पास से बरामद शराब को एसएफएल जांच के बाद आनेवाली रिपोर्ट पर तत्काल चार्जशीट कोर्ट को सौंप दी जा रही है. ताकि स्पीडी ट्रायल चला कर इन मामलों में सजा दिलायी जा सके.
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