गोपालगंज : बरौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद नें अविश्वास प्रस्ताव को नियम का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है. 21 मार्च को 15 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की मांग करते हुए मुख्य पार्षद को आवेदन दिया था. आवेदन पर विचार करने के पश्चात मुख्य पार्षद ने यह कहते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 25(4) के ‘परंतु’ के अंतर्गत कोई भी मुख्य पर्षद पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आता है. अत: माननीय पार्षदों की मांग युक्तिसंगत नहीं है.
BREAKING NEWS
मुख्य पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव किया खारिज
गोपालगंज : बरौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद नें अविश्वास प्रस्ताव को नियम का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है. 21 मार्च को 15 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की मांग करते हुए मुख्य पार्षद को आवेदन दिया था. आवेदन पर विचार करने के पश्चात मुख्य पार्षद ने यह कहते हुए […]
इस संबंध में मुख्य पार्षद सुमन कुमार ने कहा कि दिया गया आवेदन नियमानुसार नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार बैठक बुलाना युक्तिसंगत नहीं है. अत: इसे खारिज कर दिया गया है और इसकी सूचना मैंने सभी संबंधित विभागों में भेज दी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement