शराबबंदी . अब शराब पीकर किया हंगामा, तो पांच साल की होगी सजा

Published at :29 Mar 2016 3:37 AM (IST)
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शराबबंदी . अब शराब पीकर किया हंगामा, तो पांच साल की होगी सजा

शहर में आठ विदेशी शराब की दुकानें 72 घंटे बाद देशी शराब की बिक्री पर रोक लग जायेगी. 31 मार्च की आधी रात्रि से देशी शराब इतिहास बन जायेगी. नयी शराब नीति के तहत अब शराब पीकर हंगामा करने पर पांच साल तक की सजा होगी. पहले 135 शराब की दुकानें थीं. अब शहर की […]

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शहर में आठ विदेशी शराब की दुकानें

72 घंटे बाद देशी शराब की बिक्री पर रोक लग जायेगी. 31 मार्च की आधी रात्रि से देशी शराब इतिहास बन जायेगी. नयी शराब नीति के तहत अब शराब पीकर हंगामा करने पर पांच साल तक की सजा होगी. पहले 135 शराब की दुकानें थीं. अब शहर की मात्र आठ दुकानों पर अंगरेजी शराब की बिक्री होगी.
गोपालगंज : नयी शराब नीति लागू करने तथा देशी शराब की बिक्री पर रोक लगाने का काउंट डाउन शुरू हो गया है. 72 घंटे बाद देशी शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी लग जायेगी. ऐसे में शराब पीने वालों के लिए यह बुरी खबर है. नयी शराब नीति के तहत अब अगर शराब पी कर हंगामा किया, तो पांच साल की सजा हो सकती है. नयी शराब नीति लागू करने तथा देशी शराब एवं शराब के अवैध धंधे पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग और प्रशासन पूरी तरह तैयार है.
अब केवल अंगरेजी शराब ही बिकेगी, वह भी जिला मुख्यालय में स्थित मात्र आठ दुकानों में. दुकानों का स्थल चयन कर लिया गया है. इन दुकानों पर शराब के शौकीन केवल एक बोतल शराब खरीद सकते हैं. दुकानों के आसपास शराब पीना पूर्णत: वर्जित होगा. नयी नीति के तहत चलनेवाली दुकानों में शराब खरीदने वाले की प्रत्येक गतिविधि सीसीटीवी में कैद होगी. 31 मार्च के आधी रात्रि से देशी शराब इतिहास बन जायेगी.
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