इंदिरा आवास घोटाले में मुखियापति व उपमुखिया दोषी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Dec 2015 7:05 PM
इंदिरा आवास घोटाले में मुखियापति व उपमुखिया दोषीजगतौली पंचायत के मुखियापति व उपमुखिया पर होगी प्राथमिकी जांच टीम ने डीडीसी को सौंप दी अपनी रिपोर्ट .. बीडीओ, पंचायत सचिव, प्रधान सहायक व इंदिरा आवास सहायक से जवाब तलबप्रभात इंपैक्टसंवाददाता, भोरे भोरे प्रखंड की जगतौली पंचायत में हुए इंदिरा आवास घोटाले की जांच समाप्त होने के […]
इंदिरा आवास घोटाले में मुखियापति व उपमुखिया दोषीजगतौली पंचायत के मुखियापति व उपमुखिया पर होगी प्राथमिकी जांच टीम ने डीडीसी को सौंप दी अपनी रिपोर्ट .. बीडीओ, पंचायत सचिव, प्रधान सहायक व इंदिरा आवास सहायक से जवाब तलबप्रभात इंपैक्टसंवाददाता, भोरे भोरे प्रखंड की जगतौली पंचायत में हुए इंदिरा आवास घोटाले की जांच समाप्त होने के बाद इस मामले में मुखियापति एवं उपमुखिया को दोषी पाया गया है. जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीडीसी को सौंप दी है. इसके बाद डीडीसी जीउत सिंह ने जगतौली पंचायत के मुखियापति रमेश प्रसाद सिंह एवं उपमुखिया उमेश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा डीएम राहुल कुमार के पास की है. वहीं, इस मामले में भोरे की पूर्व बीडीओ कुमारी ज्ञानवती, पंचायत सचिव सच्चिदानंद मिश्र, प्रधान सहायक चंद्रशेखर सिन्हा एवं इंदिरा आवास सहायक से जवाब तलब करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. विदित हो कि जगतौली पंचायत में 147 लाभुकों के लिए एक ही दिनांक आैर एक ही पत्रांक से तीन-तीन सलाह सूची जारी की गयी थी. बाद में मुखिया इंदू देवी के पति रमेश प्रसाद सिंह के खाते में 71.50 लाख एवं उपमुखिया उमेश यादव के खाते में 2 लाख रुपये इंदिरा आवास के मद में भेज दिये गये. 31 मार्च को दोनों ने उस खाते से पांच हजार रुपये की निकासी कर ली. बाद में जब मामले का खुलासा हुआ, तब आनन-फानन में राशि को 14 जून को वापस करा लिया गया, लेकिन सूद के मद की राशि एवं निकाली गयी राशि को वापस नहीं लिया गया.
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