जमीन संबंधी एक्ट से लेकर आपदा प्रबंधन की अधिकारियों को मिलेगा प्रशक्षिण

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Dec 2015 6:34 PM

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जमीन संबंधी एक्ट से लेकर आपदा प्रबंधन की अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षणसंवाददाता,पटनाअंचल में तैनात अधिकारी जमीन संबंधी एक्ट से लेकर आपदा प्रबंधन का गुर सीखेंगे. राजस्व व भूमि सुधार विभाग चार दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को बिहार भूमि सुधार एक्ट, म्यूटेशन एक्ट, […]

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जमीन संबंधी एक्ट से लेकर आपदा प्रबंधन की अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षणसंवाददाता,पटनाअंचल में तैनात अधिकारी जमीन संबंधी एक्ट से लेकर आपदा प्रबंधन का गुर सीखेंगे. राजस्व व भूमि सुधार विभाग चार दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को बिहार भूमि सुधार एक्ट, म्यूटेशन एक्ट, टीनेंसी एक्ट,सीलिंग एक्ट, बिहार भूदान यज्ञ एक्ट सहित अन्य नियमों की जानकारी मिलेगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में खासमहाल मैनुअल के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा. इसके अलावा आपदा में किस तरह से निपटा जाये इसकी भी जानकारी अधिकारियों को दी जायेगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जमीन संबंधी एक्ट के जानकार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे. राजस्व व भूमि सुधार विभाग 41 अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा. बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा.चार दिनों का होगा प्रशिक्षण कार्यक्रमअगले साल छह से नौ जनवरी तक चार दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पटना में अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक संस्थान में किया गया है. चार दिनों तक सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक चलनेवाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व से संबंधित जानकार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे. विभाग द्वारा ऑपरेशन दखल दहानी, ऑपरेशन बसेरा, दाखिल खारिज कैंप में जमीन विवाद संबंधी निपटारा, सीलिंग एक्ट, भूदान जमीन वितरण आदि चीजों पर अधिकारियों को जानकारी दी जायेगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने उन सभी जिला के डीएम को पत्र लिख कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजस्व अधिकारियों को अनुमति देने संबंधी पत्र लिखा है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व अधिकारी भाग ले सके.

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