23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

डाकघर के कैजुअल चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को भी पूर्ण पेंशन

डाकघर के कैजुअल चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को भी पूर्ण पेंशन हाइकोर्ट का आदेश, केंद्र की अपील खारिजविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि डाक विभाग में कैजुअल रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह पूर्ण पेंशन के लाभ के हकदार होंगे. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल के खंडपीठ ने […]

डाकघर के कैजुअल चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को भी पूर्ण पेंशन हाइकोर्ट का आदेश, केंद्र की अपील खारिजविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि डाक विभाग में कैजुअल रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह पूर्ण पेंशन के लाभ के हकदार होंगे. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल के खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. केंद्र सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि कैजुअल कर्मी को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह पुराने पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. खंडपीठ के समक्ष इस तरह के तीन अलग-अलग आवेदन आये थे. कोर्ट ने सबको मिला कर यह आदेश दिया है. इसके पहले डाक विभाग ने कैजुअल कर्मियों को नयी पेंशन योजना के तहत जोड़ने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ कर्मचारियों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस दर्ज कराया था. कैट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था. तब केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें