जल संसाधन विभाग मेंं अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाना हुआ मुश्किल मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और प्रधान सचिव से लेनी होंगी अब छुट्टियांप्रावधान का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी- अभियंताओं पर विभाग करेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग के अभियंता और पदाधिकारी सिर्फ छुट्टी का आवेदन दे कर अब आकस्मिक अवकाश पर नहीं जा सकेंगे. विभाग के पदाधिकारी व अभियंता अब सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये बिना छुट्टी पर नहीं जायेंगे. विभाग ने छुट्टी संबंधी नये प्रावधान की अधिसूचना जारी कर दी है. जल संसाधन विभाग ने छुट्टी पर जाने के पूर्व किस अभियंता या पदाधिकारी को किससे अवकाश की स्वीकृति लेनी है, इसे भी आपनी अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया है. कार्यपालक अभियंता को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता को अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता तथा अभियंता प्रमुख को प्रधान सचिव से छुट्टियां लेनी होंगी. छुट्टियां लेने संबंधी नये प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी व अभियंताओं पर विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा. विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार शर्मा ने बताया कि समीक्षा बैठकों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों व अभियंताओं द्वारा विभागीय कार्यों की प्रगति और समुचित खर्च आदि पर ध्यान न देने का मामला आये दिन प्रकाश में आ रहा था. कई अधिकारी व अभियंता कोर्ट व अन्य मामलों का हवाला दे कर मुख्यालय से अनधिकृत रुप से गैरहाजिर रहते थे. इससे विभागीय कार्य बाधित हो रहा था, सो अलग. छुट्टी संबंधी नये प्रावधान से अनधिकृत रुप से गैरहाजिर रहने की परंपरा खत्म होगी.
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जल संसाधन विभाग मेंं अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाना हुआ मुश्किल
जल संसाधन विभाग मेंं अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाना हुआ मुश्किल मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और प्रधान सचिव से लेनी होंगी अब छुट्टियांप्रावधान का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी- अभियंताओं पर विभाग करेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग के अभियंता और पदाधिकारी सिर्फ छुट्टी का आवेदन दे कर अब आकस्मिक अवकाश पर नहीं […]
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