समान नागरिक संहिता पर सरकार को आदेश देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू कराने की मांगवाली याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षतावाले पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे संसद को कोड लागू करने का आदेश जारी कर सकता है. कानून बनाना सरकार का काम है.इस आधार पर याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर किसी को किसी नियम से दिक्कत है, तो समुदाय का ही कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ रहा है. कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में कानून की स्थिति पहले ही स्पष्ट है. पहले कोर्ट में भेदभाव की शिकायत लेकर आएं. इसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे.भाजपा नेता ने दाखिल की थी याचिकादेश में समान नागरिक संहिता लागू कराने की मांगवाली जनहित याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी. उन्होंने कहा था कि संविधान कहता है कि देश में सब धर्म बराबर हैं. लेकिन, शादी, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर धर्मों में अलग-अलग नियम हैं. ऐसे में संविधान का पालन करने के लिए यह संहिता लागू करने के आदेश जारी किया जाएं.
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समान नागरिक संहिता पर सरकार को आदेश देने से इनकार
समान नागरिक संहिता पर सरकार को आदेश देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू कराने की मांगवाली याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षतावाले पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे संसद को कोड लागू करने का आदेश जारी कर […]
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