गोपालगंज : शहर के काली मंदिर रोड वार्ड नंबर चार में घुसकर महिलाओं और अन्य लोगों के साथ मारपीट करने, महिलाओं से दुर्व्यवहार और घर में लूटपाट के मामले में गोपालगंज के तत्कालीन पुलिस कप्तान रवि रंजन कुमार समेत दो थानेदार और दो सब इंस्पेक्टर पर सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता के कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट के रुख से अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. 10 अक्तूबर 2016 को शहर में दुर्गापूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी.
उसके बाद 14-15 अक्तूबर की रात काली मंदिर रोड स्थित बजरंग से जुड़े विनय कुमार राय के मकान पर पुलिस कप्तान रवि रंजन कुमार, महम्मदपुर के थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, मांझा थानाध्यक्ष रामसेवक रावत, नगर थाना के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, नवीन कुमार 15-20 अज्ञात पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे थे. आरोप है कि विनय राय ने दरवाजा खोला तो धक्का देकर सभी अंदर घुस गये. वहां उनकी बुजुर्ग मां उमा देवी, पत्नी मैत्रिय देवी, भाई पंकज कुमार तथा आलोक राय की बेरहमी से पिटाई करने लगे.
महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया. सोने की चेन और अंगूठी छिन ली गयी. घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की गयी. पुलिस ने विनय राय के अलावे भाई पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मूर्ति विसर्जन उपद्रव में इनका जोड़कर सिधवलिया थाना में बेरहमी से पीटा गया. जब जमानत पर रिहा होकर निकले तो 16 मई 2017 को सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर विनय राय ने न्याय की अपील की थी. कोर्ट में उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को सत्य पाते हुए कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया.