अपहरण व हत्या में एक को उम्रकैद पीड़ित के परिजनों ने मांगी फांसी

Published at :28 Apr 2018 5:07 AM (IST)
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अपहरण व हत्या में एक को उम्रकैद पीड़ित के परिजनों ने मांगी फांसी

उचकागांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में हुआ था जघन्य अपराध चार आरोपितों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, एक कोर्ट से बरी गोपालगंज : करीब साढ़े चार साल पहले फिरौती नहीं मिलने पर एक मासूम की हत्या कर आंखें निकाल ली गयी थी. मामले में एडीजे आठ के कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की […]

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उचकागांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में हुआ था जघन्य अपराध

चार आरोपितों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, एक कोर्ट से बरी
गोपालगंज : करीब साढ़े चार साल पहले फिरौती नहीं मिलने पर एक मासूम की हत्या कर आंखें निकाल ली गयी थी. मामले में एडीजे आठ के कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने हत्याकांड में नामजद एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं, दो अन्य आरोपितों की सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है. कोर्ट का फैसला आने पर मासूम बच्चे की मां नजमा का जख्म एकबार फिर हरा हो गया. उसने कहा कि चार साल के मासूम बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था. बेटे की हत्या से आहत मां ने कहा कि आरोपितों को फांसी की सजा मिलेगी, तभी कलेजे को ठंडक पहुंचेगी.
नजमा ने हत्याकांड में संलिप्त दो अन्य आरोपितों को भी सजा दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही. कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने सजायाफ्ता उचकागांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव निवासी आबिद हुसैन को चनावे जेल भेज दिया.
मासूम शेरू का तीन दिन बाद मिला था शव
उचकागांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव निवासी शेर मोहम्मद वारदात के समय विदेश में थे. चार साल का शेरू दरवाजे पर खेल रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद फिरौती मांगी गयी. फिरौती की रकम नहीं मिलने पर हत्या कर दोनों आंखें निकाल ली गयीं. अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर में ही सोफा के नीचे शव को रख दिया था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आबिद हुसैन, शहजाद, अखलाख व मोहम्मद हुसैन को नामजद किया.
पुलिस जांच में अखलाख व शहजाद को नाबालिग होने के कारण इनका ट्रायल किशोर न्यायालय में चल रहा है. मोहम्मद हुसैन के खिलाफ में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया, वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनंजय कुमार चौबे शामिल थे.
फैसला आने पर फफक पड़ी मासूम की मां
इकलौते मासूम शेरू को खोने के साढ़े चार साल बाद कोर्ट ने जब आरोपित आबिद हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनायी, तो नजमा खातून फफक कर रो पड़ीं. नजमा ने कहा कि चार साल के मासूम बेटे के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह अंतिम सांस तक लड़ेगी.
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