कुचायकोट थानेदार के वेतन से 40% काटने का आदेश

Published at :11 Apr 2018 4:31 AM (IST)
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कुचायकोट थानेदार के वेतन से 40% काटने का आदेश

गोपालगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कुचायकोट थानेदार का 40 फीसदी वेतन काट कर न्यायालय के नजारत में जमा करने का आदेश दिया है. कुचायकोट थाना कांड संख्या 46/16 में लापरवाही व केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की अदालत द्वारा कुचायकोट थानेदार व केस के […]

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गोपालगंज : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कुचायकोट थानेदार का 40 फीसदी वेतन काट कर न्यायालय के नजारत में जमा करने का आदेश दिया है. कुचायकोट थाना कांड संख्या 46/16 में लापरवाही व केस डायरी समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता की अदालत द्वारा कुचायकोट थानेदार व केस के अनुसंधानकर्ता के वेतन की 40 फीसदी कटौती करने का आदेश दिया गया है. न्यायालय का आरोप है कि कांड संख्या 46/16 में 27 फरवरी 2018 को न्यायालय के द्वारा अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा गया था. कुचायकोट थानाप्रभारी व कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा डायरी समय पर नहीं जमा करने स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, लेकिन थानेदार द्वारा स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया.

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