कटेया थानाध्यक्ष के वेतन पर लगी रोक

Published at :11 Apr 2018 4:31 AM (IST)
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कटेया थानाध्यक्ष के वेतन पर लगी रोक

गोपालगंज : प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक आनंद द्विवेदी के कोर्ट ने कटेया थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोर्ट में लंबित वाद विपिन बिहारी पांडेय बनाम मदन चौबे के नामांकित अभियुक्त मदन चौबे की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से बीते 13 जुलाई, 2016 को […]

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गोपालगंज : प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक आनंद द्विवेदी के कोर्ट ने कटेया थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोर्ट में लंबित वाद विपिन बिहारी पांडेय बनाम मदन चौबे के नामांकित अभियुक्त मदन चौबे की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से बीते 13 जुलाई, 2016 को जमानतीय अधिपत्र, 10 अगस्त 2017 को अजमानतीय अधिपत्र, 14 नवंबर 2017 को निर्गत अधिपत्रों के तामीला के लिए पांच दिसंबर 2017 को कारणपृच्छा निर्गत किया गया था. उसके बाद पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के माध्यम से कटेया थानाध्यक्ष को स्मारपत्र 19 जनवरी 2018 को भेजा गया था. कटेया थानाध्यक्ष के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है. यह कोर्ट की अवहेलना है.

इससे यह प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष के द्वारा जानबूझ कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. कोर्ट ने जिला कोषागार पदाधिकारी के पास पत्र द्वारा निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक कटेया थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाये.
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