हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Published by : KRISHAN KUMAR PATHAK Updated At : 03 Apr 2025 8:39 PM
हत्या के एक मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी गंगा कुमार को यह सजा सुनायी.
गया. हत्या के एक मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी गंगा कुमार को यह सजा सुनाई. दोषी अतरी थाना क्षेत्र के ग्राम सारसु का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर व नवीन कुमार ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से डीएलएसए के अधिवक्ता मुकेश चंद्र सिन्हा ने न्यायालय से अभियुक्त को कम सजा देने की गुहार लगायी. घटना नौ अगस्त 2021 सुबह की है. सूचक धनंजय कुमार के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के पूर्व अभियुक्त गंगा कुमार एवं सूचक के बीच झड़प हुई थी. जिसमें गंगा कुमार ने उसे तथा उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के दिन सूचक के पिता अनिल सिंह सुबह शौच के लिए गये थे. आहर के पास जैसे ही उसके पिता पहुंचे तब अभियुक्त ने ईंट से सिर पर मार दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मृतक के परिजन, डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित सात लोगों की गवाही कराई गयी थी.
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