1 अप्रैल 2026 से बदल सकते हैं क्रेडिट कार्ड के नियम, जान लीजिए क्या है नया

Rules Change: आयकर विभाग के नए ड्राफ्ट नियमों में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ अहम बातें रखी गई हैं. 10 लाख से ज्यादा सालाना बिल या 1 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट की जानकारी टैक्स विभाग को जाएगी. क्रेडिट कार्ड लेने के लिए PAN जरूरी होगा और टैक्स भरने में भी कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे.
Rules Change: आयकर विभाग ने नए Income-tax Rules 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है. अभी ये फाइनल नहीं हैं, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं. इन नए प्रस्तावित नियमों में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ अहम बातें शामिल हैं. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके काम की है.
बड़े बिल पर जाएगी जानकारी
- अगर आप साल भर में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा भरते हैं (कैश छोड़कर किसी भी तरीके से), तो बैंक या कार्ड कंपनी इसकी जानकारी आयकर विभाग को देगी.
- अगर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का बिल कैश में भरा जाता है, तो वो भी रिपोर्ट होगा.
- ये बिल्कुल नया नियम नहीं है, पहले भी ऐसा प्रावधान था, बस अब इसे नए ड्राफ्ट में फिर से रखा गया है.
PAN बनवाने में काम आएगा कार्ड स्टेटमेंट
अगर आप नया PAN कार्ड बनवा रहे हैं, तो तीन महीने के अंदर का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं. इससे लोगों को थोड़ी आसानी होगी.
अब क्रेडिट कार्ड से भर सकेंगे टैक्स
ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि टैक्स भरने के लिए डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे पेमेंट करना और आसान हो जाएगा.
कंपनी वाले कार्ड पर खर्च का क्या होगा ?
अगर कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है और उस पर हुए खर्च का पैसा कंपनी भरती है, तो उसे नौकरी से मिला फायदा माना जा सकता है. ऐसे में उस रकम पर टैक्स लग सकता है. लेकिन अगर खर्च सिर्फ ऑफिस के काम के लिए है और कंपनी उसका पूरा रिकॉर्ड रखती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा.
क्रेडिट कार्ड लेने के लिए PAN जरूरी
अब बैंक या किसी भी कंपनी से क्रेडिट कार्ड लेना है तो PAN देना जरूरी होगा. बिना PAN के कार्ड नहीं मिलेगा.
आम लोगों के लिए क्या मतलब ?
सीधी बात ये है कि अगर आप बड़े अमाउंट का बिल भरते हैं, तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास जाएगा. इसलिए अपने खर्च और कागज सही रखना जरूरी है. फिलहाल ये नियम ड्राफ्ट में हैं, लेकिन अगर मंजूर हो गए तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं. इसलिए अभी से जानकारी रखना बेहतर है.
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By Abhishek Pandey
अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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